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केंद्र सरकार के 35 लाख कर्मियों को राहत: CGHS पैनल वाले अस्पताल ने जमा किया कार्ड तो होगी कार्रवाई

Jitendra Bhardwaj जितेंद्र भारद्वाज
Updated Fri, 12 Nov 2021 06:28 PM IST
सार

सीजीएचएस मुख्यालय ने अब आदेश जारी कर कहा है कि किसी भी मेडिकल संस्थान में सीजीएचएस कार्ड जमा नहीं होगा। उस कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति जमा कराई जाएगी। लाभार्थी को डॉक्टर की मूल पर्ची देने के लिए भी नहीं कहा जा सकता। उसकी भी स्व-सत्यापित प्रति जमा होगी

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central will be taken action against CGHS empanelled hospitals those submits the card of government employees beneficiaries
सीजीएचएस - फोटो : Agency (File Photo)

विस्तार

सीजीएचएस के दायरे में आने वाले केंद्र सरकार के 35 लाख कर्मियों और उनके परिजनों के लिए राहत की खबर है। देखने में आया है कि सीजीएचएस के पैनल पर सूचीबद्ध 'हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन' यानी प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी कर्मी या उनके परिजन जब इलाज के लिए पहुंचते हैं, तो उनका सीजीएचएस कार्ड जमा करा लिया जाता है। इतना ही नहीं, कई बार डॉक्टर की पर्ची भी वहीं पर रख ली जाती है। इससे सरकारी कर्मियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर उन्हें किसी दूसरे सेंटर या अस्पताल में दिखाना पड़े तो उनके पास कार्ड नहीं होता। अब सीजीएचएस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है कि अगर किसी सेंटर पर कर्मचारी का सीजीएचएस कार्ड जमा किया तो संबंधित संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

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प्राइवेट अस्पतालों की वैधता को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया

बता दें कि कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार ने सीजीएचएस के दायरे में आने वाले सूचीबद्ध 'स्वास्थ्य देखभाल संगठन' यानी प्राइवेट अस्पतालों की वैधता को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय कर्मियों को पहले की भांति इलाज और मेडिकल टेस्ट कराने की सुविधा मिलती रहेगी। सीजीएचएस मुख्यालय को इस तरह की शिकायतें मिली हैं कि कर्मचारी जब किसी सूचीबद्ध 'स्वास्थ्य देखभाल संगठन' में इलाज के लिए जाते हैं, तो उनका कार्ड जमा करा लिया जाता है। इतना ही नहीं, कर्मी से डॉक्टर की मूल पर्ची भी देने के लिए कहा जाता है। सरकारी कर्मचारी जब इसका कारण पूछते हैं, तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। सीजीएचएस कार्ड और डॉक्टर की मूल पर्ची का इस्तेमाल किसी दूसरे अस्पताल में भी राय लेने के लिए किया जा सकता है। जब कर्मी के पास यह कार्ड नहीं होता तो उन्हें प्राइवेट अस्पताल में इलाज और भर्ती होने की प्रक्रिया के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है।

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कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति जमा होगी

सीजीएचएस मुख्यालय ने अब आदेश जारी कर कहा है कि किसी भी मेडिकल संस्थान में सीजीएचएस कार्ड जमा नहीं होगा। उस कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति जमा कराई जाएगी। लाभार्थी को डॉक्टर की मूल पर्ची देने के लिए भी नहीं कहा जा सकता। उसकी भी स्व-सत्यापित प्रति जमा होगी। इसे लेकर सीजीएचएस पैनल वाले सभी 'हेल्थ केयर आर्गेनाइजेशन' को सख्त हिदायत दी गई है कि वे इन आदेशों को पूरी तरह से पालन करें। वे किसी भी सीजीएचएस लाभार्थी से मूल पर्ची या सीजीएचएस कार्ड जमा कराने के लिए नहीं कहें। भविष्य में इसी तरह की शिकायत मिलने पर संबंधित 'हेल्थ केयर आर्गेनाइजेशन' के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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