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लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय: बिल पर लोकसभा की मुहर, युवाओं को घर में उच्च शिक्षा का मिलेगा लाभ

Sat, 07 Aug 2021 03:32 AM IST
देव कश्यप अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Sat, 07 Aug 2021 03:32 AM IST
सार

  • रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को खत्म करने वाला कराधान विधि संशोधन बिल भी मंजूर
  • हंगामे के कारण दोनों विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाई

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Central University in Ladakh bill passes in Lok Sabha youth will get the benefit of higher education
लोकसभा - फोटो : lok sabha tv

विस्तार

मानसून सत्र के तीसरे सप्ताह के अंतिम दिन विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार दो अहम विधेयक पारित कराने में कामयाब रही। प्रश्नकाल के तत्काल बाद कराधान विधि संशोधन विधेयक और केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को पारित कराने के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण दोनों विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाई।

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विधेयकों के पेश किए जाते समय विपक्ष ने तीखा विरोध किया। कांग्रेस के मनीष तिवारी और आरपीआई के एनके प्रेमचंद्रन ने सदन की परंपराओं का हवाला देते हुए कहा, सदन में शोर शराबे के बीच विधेयकों का पारित कराया जाना उचित नहीं है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, विपक्ष के सदस्यों को वेल में हंगामा करने के बजाय विधेयक पर होने वाली चर्चा में भाग लेना चाहिए।
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लद्दाख के युवाओं को घर में उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा
केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में मुहर लगते ही लद्दाख में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, सरकार लद्दाख के युवाओं को उनके घर में ही उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में लद्दाख में एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। यह बिल केंद्रीय विश्वविद्यालय के जरिये केंद्र शासित प्रदेश में उच्च शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी करेगा।
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रेट्रोस्पेक्टिव कानून वापस लेने की ओर बढ़ा कदम
कराधान विधि संशोधन विधेयक पर लोकसभा की मंजूरी के साथ ही सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव कर कानून को वापस लेने की ओर कदम बढ़ा दिया है। राज्यसभा की मंजूरी मिलते ही भारतीय परिसंपत्तियों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर पिछली तारीख से लागू होने वाले पूर्वव्यापी कर कानून खत्म हो जाएगा और सरकार पिछली तारीख में वसूली गई कर मांगों को वापस लौटाएगी।  सरकार की योजना इस विधेयक को सोमवार को उच्च सदन में पेश करने की है।

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