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Cosmetics Bill: केंद्र को मिल सकता है दवा निर्माण को नियंत्रित करने का अधिकार, विधेयक का संशोधित खाका तैयार
Mon, 13 Mar 2023 05:28 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Mon, 13 Mar 2023 05:28 AM IST
सार
विधेयक के इस संशोधित मसौदे में केंद्र ने प्रस्ताव रखा है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) को राज्य दवा नियामकों के बजाय दवा और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण को विनियमित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Pixabay
विस्तार
देश में जल्द ही दवा और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण को नियंत्रित करने का अधिकार केंद्र सरकार को मिल सकता है। पहले यह अधिकार राज्यों के पास था। सरकार ने दवा, चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक 2023 का संशोधित स्वरूप तैयार किया है, जिसे जल्द ही लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।
विधेयक के इस संशोधित मसौदे में केंद्र ने प्रस्ताव रखा है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) को राज्य दवा नियामकों के बजाय दवा और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण को विनियमित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। हालांकि दवा, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरणों की बिक्री को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किया जाना जारी रहेगा। सरकार ने इस विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले परामर्श के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति के पास भेजा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि वर्तमान में दवा और सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित सभी निर्माण गतिविधियों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किया जाता है। हालांकि अब विधेयक पारित होने के बाद यह अधिकार सीडीएससीओ के माध्यम से केंद्र के पास पहुंच जाएगा।
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विधेयक के इस संशोधित मसौदे में केंद्र ने प्रस्ताव रखा है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) को राज्य दवा नियामकों के बजाय दवा और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण को विनियमित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। हालांकि दवा, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरणों की बिक्री को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किया जाना जारी रहेगा। सरकार ने इस विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले परामर्श के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति के पास भेजा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि वर्तमान में दवा और सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित सभी निर्माण गतिविधियों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किया जाता है। हालांकि अब विधेयक पारित होने के बाद यह अधिकार सीडीएससीओ के माध्यम से केंद्र के पास पहुंच जाएगा।
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