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केंद्र ने जम्मू-कश्मीर में लागू किए 11 केंद्रीय कानून, अधिसूचना हुई जारी

Wed, 07 Oct 2020 03:21 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 07 Oct 2020 03:21 AM IST
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Central government implemented 11 central laws in Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा - फोटो : amar ujala

केंद्र सरकार ने दो आदेशों के जरिये 11 केंद्रीय कानूनों को तत्काल प्रभाव से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में लागू करने की अधिसूचना जारी की है। साथ ही पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा बदल जाने के चलते 10 राज्य कानूनों की शब्दावली को भी संशोधित किया जाएगा।

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 136 पेज की अधिसूचना में कहा, दोनों आदेशों को केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का संयोजन) दूसरा व तीसरा आदेश, 2020 कहा जाएगा। बता दें कि कुछ महीने पहले भी केंद्र सरकार ने केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर के लिए ऐसी ही एक अन्य अधिसूचना जारी की थी।
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जम्मू-कश्मीर राज्य को पिछले साल पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून, 2019 के जरिये दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में बांट दिया गया था। जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद-270 को भी उसी दिन निरस्त कर दिया गया था। तब से जम्मू-कश्मीर विधानसभा द्वारा पुष्टि नहीं किए जाने के कारण केंद्रीय कानून जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं हो पाए थे। इससे इतर बहुत सारे राज्य कानून ऐसे थे, जो केवल जम्मू-कश्मीर में ही लागू होते हैं।
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गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून, 2019 की धारा 96 में मिली शक्तियों और इसकी तरफ सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए 11 केंद्रीय कानून लागू करने का यह आदेश जारी किया गया है।


केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में आगे कहा गया है कि विधानसभा की तरफ से पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू कुछ राज्य कानूनों के भी नाम और खास शब्दों में बदलाव के लिए आदेश जारी किया गया है। इनमें से ज्यादातर में ‘राज्य’ व ‘सरकार’ शब्दों को बदलकर ‘केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर’ व ‘केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर सरकार’ किया गया है।

ये केंद्रीय कानून किए हैं लागू

  • - अनियमित जमा योजना प्रतिबंध कानून, 2019
  • - भवन व अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार नियमन और सेवा शर्तें) कानून, 1996
  • - अनुबंधित श्रमिक (नियमन व उन्मूलन) कानून, 1970
  • - फैक्टरी कानून, 1948
  • - औद्योगिक विवाद कानून, 1947
  • - औद्योगिक रोजगार (स्टैंडिंग ऑर्डर) कानून, 1947
  • - मोटर वाहन श्रमिक कानून, 1961
  • - फार्मेसी एक्ट, 1948
  • - सेल्स प्रमोशन कर्मचारी कानून, 1976
  • - पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014
  • - ट्रेड यूनियंस एक्ट, 1926


राज्य के इन कानूनों में होगा संशोधन

  • - जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000
  • - जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000
  • - जम्मू-कश्मीर विद्यालयी शिक्षा कानून, 2002
  • - जम्मू-कश्मीर विद्यालय शिक्षा परिषद कानून, 1975
  • - जम्मू-कश्मीर सहकारी समितियां कानून, 1989
  • - जम्मू-कश्मीर स्वयं सहायता सहकारी कानून, 1999
  • जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभा के सदस्यों के वेतन-भत्ते कानून, 1960

  • - राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष के वेतन-भत्ते कानून, 1985
  • - जम्मू-कश्मीर वस्तु व सेवा कर कानून, 2017
  • - जम्मू-कश्मीर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी कानून, 2018

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