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कोरोना का असर: दफ्तर में अब 50 फीसदी केंद्रीय कर्मियों को ही आने की इजाजत, कामकाज के घंटे में भी बदलाव
Tue, 20 Apr 2021 04:50 AM IST
देव कश्यप
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: देव कश्यप
Updated Tue, 20 Apr 2021 04:50 AM IST
सार
- अवर सचिव और इससे नीचे स्तर के 50 फीसदी कर्मियों को ही दफ्तर में उपस्थित होने का आदेश
- डिप्टी सेक्रेटरी स्तर से लेकर इससे ऊपर तक के अधिकारियों को नियमित रूप से कार्यालय जाना होगा
- दिव्यांग कर्मी या गर्भवती महिलाओं को ऑफिस आने की जरूरत नहीं
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कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह
- फोटो : एएनआई
विस्तार
केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्मचारियों के कामकाज के घंटे में बदलाव किया है। साथ ही अवर सचिव और इससे नीचे स्तर के 50 फीसदी कर्मियों को ही दफ्तर में उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल लागू होगा और 30 अप्रैल या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
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कार्मिक मंत्रालय के बयान के मुताबिक, डिप्टी सेक्रेटरी स्तर से लेकर इससे ऊपर तक के अधिकारियों को नियमित रूप से कार्यालय जाना होगा। साथ ही ऑफिस में भीड़ कम करने के लिए अधिकारियों के कामकाजी घंटे क्रमश: सुबह 9 से 5.30 बजे, 9.30 से 6 बजे और सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक किए गए हैं।
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सचिव या विभाग अध्यक्ष अधिकारियों की उपस्थिति की निगरानी रख सकते हैं और प्रशासनिक स्तर पर अधिक अधिकारियों की उपस्थिति का आदेश जारी कर सकते हैं। कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि दिव्यांग कर्मी या गर्भवती महिलाओं को ऑफिस आने की जरूरत नहीं है और वे अगले आदेश तक घर से ही काम कर सकते हैं। जिन कर्मियों को किसी दिन ऑफिस नहीं जाना होगा, वे अपने घर से ही टेलीफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कामकाज जारी रख सकते हैं।
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