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Supreme Court: 'केरल को सशर्त 5,000 करोड़ रुपये उधार देंगे', केंद्र ने शीर्ष अदालत को दी जानकारी

Thu, 14 Mar 2024 06:40 AM IST
निर्मल कांत अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Thu, 14 Mar 2024 06:40 AM IST
सार

Supreme Court: केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा कि वह उसके सुझाव पर विचार करते हुए केरल सरकार के लिए एक बहुत ही विशेष और असाधारण उपाय करने के लिए तैयार है। लेकिन इसे किसी अन्य राज्य या किसी अन्य अवसर पर उदाहरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

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Center will allow conditional loan of Rs 5,000 crore to Kerala
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : पीटीआई (फाइल)

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि वह केरल सरकार को उसके वित्तीय मुद्दों से निपटने के लिए बहुत विशेष एवं असाधारण उपाय के रूप में कुछ शर्तों के तहत 5,000 करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति देने को तैयार है। हालांकि, केरल सरकार ने कहा कि 5,000 करोड़ से उसका कोई काम नहीं बनेगा, उसकी पूर्ण न्यूनतम आवश्यकता 10,000 करोड़ है।

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पीठ ने एक दिन पहले केंद्र से 31 मार्च तक केरल को एक एकमुश्त बेलआउट पैकेज पर विचार करने की सलाह दी थी। केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण ने पीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर अत्यधिक विचार करते हुए केंद्र एक बहुत ही विशेष और असाधारण उपाय के लिए तैयार है। हालांकि इसे किसी अन्य राज्य या किसी अन्य अवसर पर उदाहरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 

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