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एयरसेल मैक्सिस केस: चिदंबरम बोले- मेरे खिलाफ सभी आरोप निरर्थक, दबाव में सीबीआई ने दायर की चार्जशीट

Thu, 19 Jul 2018 06:21 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 19 Jul 2018 06:21 PM IST
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CBI files fresh charge sheet in Aircel Maxis case against P Chidambaram and Karti chidambaram
पी चिदंबरम

एयरसेल मैक्सिस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बृहस्पतिवार को पूरक चार्जशीट फाइल की है उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम का नाम भी शामिल है। सीबीआई ने इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में पूरक चार्जशीट फाइल की है। 

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आज दाखिल की गई चार्जशीट में सीबीआई ने 18 आरोपियों का नाम लिया है जिसमें चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम का नाम भी शामिल है। इसमें जिन 18 आरोपियों का नाम लिया गया है उनमें से कुछ सरकारी अधिकारी सेवानिवृत हो चुके हैं जबकि कई अभी सेवा में हैं। यह जानना जरूरी है कि इस मामले में पी. चिदंबरम को पहले से ही आरोपी बनाया गया है। अदालत 31 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगी।
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चिदंबरम ने कहा कि 'सीबीआई ने दबाव में मुझपर और अन्य अधिकारियों पर नए आरोपपत्र दायर किए हैं। मेरे पर लगाए सभी आरोप निरर्थक हैं। अब इस केस का फैसला कोर्ट सुनायेगा। मैं अब इस पर और कोई बयान नहीं देना चाहूंगा।'
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वहीं कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 'सीबीआई की दूसरी चार्जशीट और जैसा 2जी केस के साथ जो हुआ, वही हाल इसका भी होगा। हम सीबीआई और केंद्र सरकार से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं।

पूर्व वित्तमंत्री पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर एयरसेल मैक्सिस को एफडीआई को मंजूरी देने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समीति की सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया था।

वहीं इससे पहले पटियाला हाउस स्थित विशेष अदालत ने 10 जुलाई को हुई सुनवाई में पूर्व केंद्रीयमंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को  बड़ी राहत दी थी। अदालत ने पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की अंतरिम जमानत 7 अगस्त तक बढ़ा दी थी । 

सीबीआई और ईडी एयरसेल मैक्सिस को 2006 में विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति दिलाने में कार्ति की भूमिका की जांच कर रही है। उस समय उनके पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे।

 

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