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सीबीआई विवाद : बिचौलिये मनोज प्रसाद की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब

Tue, 30 Oct 2018 05:14 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 30 Oct 2018 05:14 AM IST
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CBI Dispute : Delhi High Court asked answer from CBI on petition of middleman Manoj Prasad

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिश्वतखोरी के एक मामले में बिचौलिये मनोज प्रसाद की याचिका पर सीबीआई से जवाब तलब किया। आरोपी ने अपने खिलाफ  दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की है। रिश्वतखोरी के इस मामले में सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना का भी नाम है। 

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न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह 31 अक्टूबर को या इससे पहले प्रसाद की याचिका पर जवाब दाखिल करे। अदालत ने मामले की सुनवाई 1 नवंबर तय की है।  30 अक्टूबर तक सीबीआई हिरासत में भेजे गए प्रसाद ने 15 अक्टूबर को दर्ज की गई प्राथमिकी रद्द करने की मांग की है। उसने अपनी याचिका के निपटारे तक सीबीआई जांच पर रोक लगाने की भी मांग की है। 

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देवेंद्र कुमार ने भी दायर की जमानत अर्जी 

मांस कारोबारी मोइन कुरैशी के खिलाफ  दर्ज एक मामले में जांच अधिकारी रहे देवेंद्र कुमार ने भी पटियाला हाउस अदालत में जमानत आवेदन दायर किया है। अदालत ने जमानत अर्जी पर सीबीआई से जवाब मांगा है।

देवेंद्र कुमार को कारोबारी सतीश सना का बयान दर्ज करने में फर्जीवाड़े के आरोप में 22 अक्तूबर को गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल सीबीआई रिमांड पर है। मंगलवार को उनकी रिमांड अवधि खत्म होगी। उन्होंने तर्क दिया कि उनको फर्जी मामले में एक षड़यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। 

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