{"_id":"627e5cbbdd37002a29168ee8","slug":"cbi-case-registered-for-taking-bribe-against-army-officer-posted-in-port-blair-latest-news-update","type":"story","status":"publish","title_hn":"सीबीआई: पोर्ट ब्लेयर में तैनात सैन्य अधिकारी के खिलाफ रिश्वत लेने का मामला दर्ज, जानें क्या है मामला? ","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
सीबीआई: पोर्ट ब्लेयर में तैनात सैन्य अधिकारी के खिलाफ रिश्वत लेने का मामला दर्ज, जानें क्या है मामला?
Fri, 13 May 2022 06:57 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Fri, 13 May 2022 06:57 PM IST
सार
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि चंद्रा ने 2018 में कोलकाता स्थित रोचक एग्रो फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के शुभम चौधरी और उसके प्रतिनिधि दयाल चंद्र दास से उनके कुछ काम करने के बदले रिश्वत ली थी।
विज्ञापन
सीबीआई
- फोटो : फाइल
विस्तार
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पोर्ट ब्लेयर में तैनात एक सैन्य अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने के आरोप में मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तत्कालीन एसएसओ (कॉन्ट्रैक्ट एंड विक्चुअलिंग) लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक चंद्रा पर 2018 में विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से रिश्वत लेने का आरोप है। अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करने की सरकार से अनुमति मिलने के बाद सीबीआई ने यह कार्रवाई की है।
विज्ञापन
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि चंद्रा ने 2018 में कोलकाता स्थित रोचक एग्रो फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के शुभम चौधरी और उसके प्रतिनिधि दयाल चंद्र दास से उनके कुछ काम करने के बदले रिश्वत ली थी। प्राथमिकी के अनुसार, चंद्रा ने कथित तौर पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और बिना ‘प्राइस नेगोशिएशन कमेटी’ (पीएनसी) के पोर्ट ब्लेयर के मिन्नी बे स्थित ‘बेस विक्चुअलिंग यार्ड’ को मसालों सहित अन्य खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने का ठेका कोलकाता स्थित ‘रोचक एग्रो फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड’ को देने का फैसला किया। इसके बदले में चंद्रा ने कथित तौर पर 75 हजार रुपये मांगे थे और चौधरी से यह राशि ली भी थी। च्रंदा पर पोर्ट ब्लेयर स्थित एक अन्य आपूर्तिकर्ता से भी तीन लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है।
विज्ञापन
वायुसेना के दो अवकाशप्राप्त और एक सेवारत अधिकारी को उम्रकैद
वहीं, अहमदाबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 27 साल पहले एक रसोइये की हिरासत में हुई हत्या के मामले में वायुसेना के दो अवकाश प्राप्त अधिकारियों और एक सेवारत अधिकारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि गुजरात के जामनगर स्थित वायुसेना ठिकाने में गिरिजा रावत नामक रसोइये को नवंबर 1995 में कैंटीन से शराब चोरी करने के संदेह में यातना दी गई थी जिससे उसकी मौत हो गई थी।
विज्ञापन