फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   CBI approaches HC against allowing Indrani to travel abroad order

Indrani Mukerjea: इंद्राणी मुखर्जी को विशेष अदालत ने दी विदेश यात्रा की अनुमति, हाईकोर्ट पहुंची सीबीआई

Sat, 20 Jul 2024 09:08 PM IST
बशु जैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: बशु जैन Updated Sat, 20 Jul 2024 09:08 PM IST
सार

सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को इंद्राणी मुखर्जी को अगले तीन महीने के लिए रुक-रुककर 10 दिन के लिए यूरोप यात्रा करने की अनुमति दी थी। इस आदेश के खिलाफ सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि यह कानून के लिए खराब और मनमाना है। मुखर्जी पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप है और यह एक गंभीर मामला है। 

विज्ञापन
CBI approaches HC against allowing Indrani to travel abroad order
बॉम्बे हाई कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

शीना बोरा हत्या मामले में आरोपी मीडिया हस्ती इंद्राणी मुखर्जी को विशेष अदालत की ओर दी गई विदेश यात्रा की अनुमति के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सीबीआई ने याचिका में विशेष अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की है। 

विज्ञापन


सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को इंद्राणी मुखर्जी को अगले तीन महीने के लिए रुक-रुककर 10 दिन के लिए यूरोप यात्रा करने की अनुमति दी थी। इस आदेश के खिलाफ सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि यह कानून के लिए खराब और मनमाना है। मुखर्जी पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप है और यह एक गंभीर मामला है। 
विज्ञापन


सीबीआई ने याचिका में कहा है कि आरोपी को विदेश यात्रा की अनुमति दी गई है। उनके न्याय से भागने की संभावना है। सीबीआई ने हाईकोर्ट से याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


हालांकि सीबीआई की विशेष अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी को यात्रा के दौरान कम से कम एक बार भारतीय दूतावास में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। साथ ही उपस्थिति का प्रमाण भी लाने को कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने दो लाख रुपये सिक्योरिटी राशि जमा करने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें मुखर्जी ने पिछले दिनों अदालत में आवेदन कर काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करने की अनुमति मांगी थी। 


2012 में हुई थी शीना बोरा की हत्या
सीबीआई के मुताबिक शीना बोरा (24) की अप्रैल 2012 में हत्या कर दी गई थी। आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, उनके तत्कालीन ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने चलती कार में कथित रूप से गला घोंटकर शीना को मार डाला था। हत्या के बाद शव को पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक जंगल में कथित तौर पर जला दिया गया था। बोरा पिछले रिश्ते से पीटर मुखर्जी की बेटी थी। श्यामवर राय को एक अन्य मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद 2015 में कथित हत्या का मामला सामने आया था। कथित तौर पर साजिश का हिस्सा होने के मामले में इंद्राणी मुखर्जी के पति और पूर्व मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया गया था। उन्हें फरवरी 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, जबकि इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से मई 2022 में राहत मिली थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed