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Hindi News ›   India News ›   CBDT extends the deadline for linking of Aadhaar with PAN till June 30

चौथी बार बढ़ी पैन-आधार जोड़ने की समय सीमा, अब डेडलाइन 30 जून

Wed, 28 Mar 2018 08:37 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 28 Mar 2018 08:37 AM IST
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CBDT extends the deadline for linking of Aadhaar with PAN till June 30

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने मंगलवार को पैन से आधार लिंक कराने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी। टैक्स विभाग के इस नीति नियामक निकाय ने पहले इसकी समय सीमा 31 मार्च तक की थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में हालिया आदेश में कहा था कि विभिन्न सेवाओं को आधार से लिंक करने की 31 मार्च तक की समय सीमा बढ़ाई जाए। 

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सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों वाली संवैधानिक पीठ ने बायोमेट्रिक योजना को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था। सरकार ने आधार और पैन लिंक करने की यह सीमा चौथी बार बढ़ाई है। 
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इससे पहले इन दोनों डाटा बेस को जोड़ने की सीमा 31 जुलाई, 31 अगस्त, 31 दिसंबर 2017 और 31 मार्च 2018 थी। 

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