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कावेरी विवाद: कर्नाटक को 27 सितंबर तक रोजाना देना होगा 6,000 क्यूसेक पानी

Tue, 20 Sep 2016 10:25 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 20 Sep 2016 10:25 PM IST
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Cauvery issue: SC orders Karnataka to release 6,000 cusecs of water for Tamil Nadu

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से 27 सितंबर तक रोजाना कावेरी नदी का 6000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने के लिए कहा है। मंगलवार को करीब ढाई घंटे तक हुई सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कर्नाटक को बुधवार से लेकर 27 सितंबर तक रोजाना 6000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने के लिए कहा है।

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कर्नाटक का कहना था कि अगर और पानी देने का आदेश दिया गया तो उसे अपने पेयजल के लिए जरूरी पानी से समझौता करना पड़ेगा लेकिन पीठ ने इस दलील को नकार दिया। साथ ही पीठ ने केंद्र सरकार को चार हफ्ते के भीतर कावेरी प्रबंधन बोर्ड का गठन करने के लिए कहा है।
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यह निर्देश कर्नाटक के लिए झटका है क्योंकि उसका कहना था कि जब तक कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण में दायर उसकी अपील का निपटारा नहीं हो जाता तब तक बोर्ड का गठन न किया जाए। अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।

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