सीबीआई ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के कथित विश्वासपात्र विनय मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई योग्य जानकारी देने वाले को एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की है, वह पशु तस्करी मामले में वांछित है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से कोयला चोरी के मामले में भी मिश्रा के खिलाफ इसी तरह का इनाम जारी किया था।
उन्होंने बताया कि सीबीआई ने मिश्रा के खिलाफ रेड नोटिस की मांग करते हुए इंटरपोल का रुख किया है और उसे प्रशांत महासागर के द्वीप देश वनुआटू से वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है, जहां की उसने कथित तौर पर 2020 में नागरिकता ली।
अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है मिश्रा: अधिकारी
सीबीआई ने पशु तस्करी मामले में पिछले साल दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मिश्रा को सह-आरोपी के रूप में नामित किया था। अधिकारियों ने कहा कि मिश्रा को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है।
केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया है कि मिश्रा ने लोकसेवकों की ओर से अवैध रिश्वत लेने के लिए एक बिचौलिए की कड़ी के रूप में काम किया और सेल कंपनियों के जरिए धन के बदले अपने कनेक्शन का उपयोग करने वाले तस्करों को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करता किया।
पशु तस्करी रैकेट में शामिल अन्य के खिलाफ भी चार्जशीट
आसनसोल में स्पेशल सीबीआई कोर्ट में दायर अपनी चार्जशीट में एजेंसी ने मिश्रा को 'पहले ही फरार' बताया है। सीबीआई ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर चल रहे पशु तस्करी रैकेट में कथित संलिप्तता के लिए तत्कालीन बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार और छह अन्य पर भी चार्जशीट दायर की है।
अधिकारियों ने कहा कि मिश्रा और कुमार के अलावा एजेंसी ने मास्टरमाइंड इनामुल हक, अनारुल शेख, गोलम मुस्तफा तानिया सान्याल, बादल कृष्ण सान्याल और रशीदा बीबी के खिलाफ कथित तौर पर बांग्लादेश में पशुओं की तस्करी के लिए आपराधिक साजिश का हिस्सा होने के आरोप में चार्जशीट दायर की है।
इनामुल हक अवैध व्यापार का मास्टरमाइंड : सीबीआई
स्पेशल कोर्ट के समक्ष चार्जशीट में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि हक इस अवैध व्यापार का आयोजक था और कुमार के साथ मिलीभगत से दो अन्य आरोपियों द्वारा उनकी सहायता की गई थी जिन्हें मुर्शिदाबाद और मालदा में तैनात किया गया था।
सीबीआई के प्रवक्ता आर.सी.जोशी ने कहा था कि जांच के दौरान पशुओं की कथित रूप से अवैध रूप से सीमा पार से बिक्री, संबंधित आवाजाही, विवरण और अवैध धन के इस्तेमाल के जुड़े सबूत मिले हैं।
2020 में सीबीआई ने अपने हाथ में लिया था मामला
उन्होंने कहा कि यह भी आरोप है कि तीन अन्य आरोपियों ने गलत तरीके से अर्जित धन को नियमित करने के लिए काल्पनिक व्यावसायिक गतिविधियों में मदद की। सीबीआई ने 21 सितंबर, 2020 को चार आरोपियों के खिलाफ पशुओं के अवैध सीमा पार व्यापार के आरोप में मामला अपने हाथ में लिया था।