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Mumbai EOW: भाजपा नेता मोहित कंबोज को कोर्ट से सशर्त राहत, ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया है धोखधड़ी का केस

Thu, 02 Jun 2022 10:27 AM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Thu, 02 Jun 2022 10:27 AM IST
सार

कंबोज के खिलाफ मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 52 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज किया है।

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Case of 52 crore fraud against BJP leader Mohit Kamboj, Mumbai EOW took action
EOW action against BJP leader Mohit Kamboj - फोटो : ANI

विस्तार

महाराष्ट्र के भाजपा नेता मोहित कंबोज को मुंबई की  सेशंस कोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है। मोहित को कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को धोखाधड़ी के केस की जांच में सहयोग करें। 

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कंबोज के खिलाफ मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 52 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) के मैनेजर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर यह केस दायर किया गया। बैंक मैनेजर के अनुसार कंबोज उस कंपनी के तीन निदेशकों में से एक हैं, जिसने 52 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर पैसा तय उद्देश्यों की बजाए अन्य कार्यों में इस्तेमाल किया। कंबोज व दो अन्य निदेशकों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने आईपीसी की धारा 409 और 420 के तहत धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। 

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इसके खिलाफ कंबोज सेशंस कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी। सेशंस कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए कहा कि वह जांच के लिए पुलिस के समक्ष पेश हों और अदालत की अनुमति के बगैर शहर न छोड़ें। 

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