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संदेशखाली मामला: 'आरोपी के लिए कोई सहानुभूति नहीं', शाहजहां शेख पर सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी
Thu, 29 Feb 2024 04:33 PM IST
आदर्श शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: आदर्श शर्मा
Updated Thu, 29 Feb 2024 04:33 PM IST
सार
संदेशखाली मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख पर सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने वकील से कहा कि हमें आरोपी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है।
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कलकत्ता हाईकोर्ट
- फोटो : Social Media
विस्तार
संदेशखाली मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि कोर्ट को तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। यौन उत्पीड़न और भूमि मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उनके वकील को चार मार्च को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा है।
हमें आरोपी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है- कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने उन्हें सोमवार को उसके सामने पेश होने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर शाहजहां शेख ने वकील को वकालतनामा दिया होता तो उसके ठिकाने का पता चल जाता। बता दें वकालतनामा एक दस्तावेज है जिसके द्वारा वकील को अदालत के समक्ष उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत करता है।
शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने किया गिरफ्तार
गौरतलब है कि यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी शाहजहां शेख को राज्य पुलिस ने गुरुवार सुबह गिरफ्तार किया था। शाहजहां शेख के वकील ने कहा कि उनके द्वारा की गई अग्रिम जमानत की अपील दो दिन पहले खारिज कर दी गई थी और उनके द्वारा किए गए चार अन्य आवेदन अभी भी अदालतों के समक्ष लंबित थे। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ 42 मामले लंबित है।
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इतने मामले की दस वर्षों तक आपके पास काम होगा- कोर्ट
संदेशखाली मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को जुड़े मामले पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए वकील से कहा कि अगले दस वर्षों तक आपके पास काम होगा और आपको अन्य किसी ब्रीफ को संभालने का वक्त भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शाहजहां शेख से संबंधित मामलों को संभालने के लिए वकील को एक बड़ी कानूनी टीम की आवश्यकता होगी।
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हमें आरोपी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है- कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने उन्हें सोमवार को उसके सामने पेश होने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर शाहजहां शेख ने वकील को वकालतनामा दिया होता तो उसके ठिकाने का पता चल जाता। बता दें वकालतनामा एक दस्तावेज है जिसके द्वारा वकील को अदालत के समक्ष उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत करता है।
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शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने किया गिरफ्तार
गौरतलब है कि यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी शाहजहां शेख को राज्य पुलिस ने गुरुवार सुबह गिरफ्तार किया था। शाहजहां शेख के वकील ने कहा कि उनके द्वारा की गई अग्रिम जमानत की अपील दो दिन पहले खारिज कर दी गई थी और उनके द्वारा किए गए चार अन्य आवेदन अभी भी अदालतों के समक्ष लंबित थे। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ 42 मामले लंबित है।
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इतने मामले की दस वर्षों तक आपके पास काम होगा- कोर्ट
संदेशखाली मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को जुड़े मामले पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए वकील से कहा कि अगले दस वर्षों तक आपके पास काम होगा और आपको अन्य किसी ब्रीफ को संभालने का वक्त भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शाहजहां शेख से संबंधित मामलों को संभालने के लिए वकील को एक बड़ी कानूनी टीम की आवश्यकता होगी।