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कोलकाता: हाईकोर्ट ने भाजपा की याचिका की खारिज, निकाय चुनाव पर नहीं लगेगी रोक

Wed, 15 Dec 2021 01:04 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Wed, 15 Dec 2021 01:04 PM IST
सार

राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि 111 नगर निकायों के चुनाव गई 2022 तक छह से आठ चरणों में पूरे होंगे। 

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Calcutta High Court rejects BJP's plea to stay the Kolkata Municipal Corporation (KMC) election
कोलकाता हाईकोर्ट - फोटो : पीटीआई

विस्तार

कोलकाता हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर को नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा की याचिका खारिज कर दी है। भाजपा की ओर से कोलकाता निकाय चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गइ थी। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए राज्य चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार को नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि चुनाव कम से कम चरणों में कराए जाएं। 

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इससे पहले राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि 111 नगर निकायों के चुनाव गई 2022 तक छह से आठ चरणों में पूरे होंगे, लेकिन ओमिक्रॉन, बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तारीखें बाद में तय की जा सकती हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में जल्द से जल्द और कम से कम चरणों में चुनाव कराने तथा तारीख का जल्द से जल्द खुलासा करने का आदेश दिया हे। इस मामले में अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी। 

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