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Calcutta HC: एगरा पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में हाईकोर्ट ने CID को जांच के आदेश दिए, 12 जून को अगली सुनवाई
Thu, 18 May 2023 02:32 PM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: श्वेता महतो
Updated Thu, 18 May 2023 02:32 PM IST
सार
सीआईडी अब जांच कर तय करेगी कि विस्फोटक अधिनियम पर मामला शुरू किया जा सकता है या नहीं। बुधवार को भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा किया था। उन्होंने जनहित याजिका दायर करते हुए एनआईए जांच की मांग की थी।
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Calcutta High Court
- फोटो : Social Media
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विस्तार
पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के एगरा में एक अवैध पटाखा फैक्टरी विस्फोट होने के बाद भाजपा ने इस मामले में एनआईए जांच की मांग की थी। एनआईए जांच पर राज्य सरकार ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई थी। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सीआईडी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दे दी है।
सीआईडी अब जांच कर तय करेगी कि विस्फोटक अधिनियम पर मामला शुरू किया जा सकता है या नहीं। बुधवार को भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा किया था। उन्होंने जनहित याजिका दायर करते हुए एनआईए जांच की मांग की थी। विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी।
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सीआईडी अब जांच कर तय करेगी कि विस्फोटक अधिनियम पर मामला शुरू किया जा सकता है या नहीं। बुधवार को भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा किया था। उन्होंने जनहित याजिका दायर करते हुए एनआईए जांच की मांग की थी। विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी।
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