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WB: कलकत्ता HC ने छात्र समाज के नेता को दी जमानत, नबन्ना के दौरान हिंसा में भूमिका के लिए हुई थी गिरफ्तारी
Fri, 30 Aug 2024 11:13 PM IST
पवन पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: पवन पांडेय
Updated Fri, 30 Aug 2024 11:13 PM IST
सार
न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को यह स्पष्ट कर दिया था कि शांतिपूर्ण विरोध को बाधित या बाधित नहीं किया जाना चाहिए, जबकि राज्य के अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई भी जल्दबाजी वाली कार्रवाई करने से रोक दिया गया था।
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कलकत्ता HC ने छात्र समाज के नेता को दी जमानत
- फोटो : ANI
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विस्तार
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंग छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी को जमानत दे दी, जिसके बारे में दावा किया गया था कि वो 27 अगस्त को राज्य सचिवालय नबन्ना तक रैली के आयोजकों में से एक थे। बता दें कि नबन्ना रैली का आयोजन आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या के विरोध में किया गया था।
27 अगस्त को हुई थी सायन लाहिड़ी की गिरफ्तारी
पश्चिम बंग छात्र समाज, एक अपंजीकृत छात्र समूह, उन दो संगठनों में से एक था, जिन्होंने 'नबन्ना अभियान' का आह्वान किया था। वहीं सायन लाहिड़ी को 27 अगस्त की शाम को रैली का नेतृत्व करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसके बारे में पुलिस ने कहा कि यह रैली हिंसक हो गई, जिससे सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा और पुलिस अधिकारियों पर हमले हुए।
मामले में कोर्ट ने कहा कि सायन लाहिड़ी एक बिल्कुल महत्वहीन व्यक्ति प्रतीत होते हैं, जिनके पास आरजी कर घटना के बाद न्याय के लिए व्यापक रोष में कोई शक्ति या प्रभाव नहीं है, न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा कि न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बनाए रखने और उसे बहाल करने के लिए, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
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सायन लाहिड़ी की मां ने दायर की थी याचिका
वहीं सायन लाहिड़ी की मां अंजलि की तरफ से उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने और जमानत देने की मांग वाली याचिका पर कार्रवाई करते हुए, अदालत ने शनिवार को दोपहर 2 बजे तक उन्हें हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति सिन्हा ने पुलिस को सायन लाहिड़ी के खिलाफ उस मामले के संबंध में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है या कोई अन्य मामला जो अदालत की अनुमति के बिना उनके खिलाफ दर्ज किया गया है या हो सकता है।
'पश्चिम बंग छात्र समाज का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं'
अदालत ने राज्य को याचिकाकर्ता की तरफ से किए गए दावों के विरोध में 20 सितंबर तक हलफनामा दायर करने और याचिकाकर्ता की तरफ से 4 अक्टूबर के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया। आदेश पारित करते हुए, अदालत ने कहा कि बेशक, पश्चिम बंग छात्र समाज का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है और यह छात्र बिरादरी के बीच एक सहज बंधन है, जिसे आम जनता का समर्थन प्राप्त है, जो आरजी कर घटना से व्यथित है।
'इस मुद्दे को संवेदनशील तरीके से संभालना चाहिए था'
अदालत ने कहा, अगर आरजी कर की घटना नहीं हुई होती, तो पश्चिम बंग छात्र समाज का अस्तित्व नहीं होता। अदालत ने कहा कि हजारों आम लोग विरोध रैली में शामिल हुए और प्रदर्शनकारियों की स्थिति ने सभी बाधाओं और सीमाओं को पार कर दिया। न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के बेटे के आह्वान पर ही सार्वजनिक सड़कों/सड़कों और मुख्य मार्गों पर इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़े थे। आंदोलनकारी और प्रदर्शनकारी न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे थे। यह देखते हुए कि घटना की अगली तारीख से ही विरोध प्रदर्शन लगातार जारी थे, अदालत ने कहा कि अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों को अपना आंदोलन जारी रखने से रोकने के लिए उन्हें निशाना बनाने के बजाय इस मुद्दे को अधिक संवेदनशील तरीके से संभालना चाहिए था।
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27 अगस्त को हुई थी सायन लाहिड़ी की गिरफ्तारी
पश्चिम बंग छात्र समाज, एक अपंजीकृत छात्र समूह, उन दो संगठनों में से एक था, जिन्होंने 'नबन्ना अभियान' का आह्वान किया था। वहीं सायन लाहिड़ी को 27 अगस्त की शाम को रैली का नेतृत्व करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसके बारे में पुलिस ने कहा कि यह रैली हिंसक हो गई, जिससे सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा और पुलिस अधिकारियों पर हमले हुए।
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मामले में कोर्ट ने कहा कि सायन लाहिड़ी एक बिल्कुल महत्वहीन व्यक्ति प्रतीत होते हैं, जिनके पास आरजी कर घटना के बाद न्याय के लिए व्यापक रोष में कोई शक्ति या प्रभाव नहीं है, न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा कि न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बनाए रखने और उसे बहाल करने के लिए, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
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सायन लाहिड़ी की मां ने दायर की थी याचिका
वहीं सायन लाहिड़ी की मां अंजलि की तरफ से उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने और जमानत देने की मांग वाली याचिका पर कार्रवाई करते हुए, अदालत ने शनिवार को दोपहर 2 बजे तक उन्हें हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति सिन्हा ने पुलिस को सायन लाहिड़ी के खिलाफ उस मामले के संबंध में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है या कोई अन्य मामला जो अदालत की अनुमति के बिना उनके खिलाफ दर्ज किया गया है या हो सकता है।
'पश्चिम बंग छात्र समाज का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं'
अदालत ने राज्य को याचिकाकर्ता की तरफ से किए गए दावों के विरोध में 20 सितंबर तक हलफनामा दायर करने और याचिकाकर्ता की तरफ से 4 अक्टूबर के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया। आदेश पारित करते हुए, अदालत ने कहा कि बेशक, पश्चिम बंग छात्र समाज का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है और यह छात्र बिरादरी के बीच एक सहज बंधन है, जिसे आम जनता का समर्थन प्राप्त है, जो आरजी कर घटना से व्यथित है।
'इस मुद्दे को संवेदनशील तरीके से संभालना चाहिए था'
अदालत ने कहा, अगर आरजी कर की घटना नहीं हुई होती, तो पश्चिम बंग छात्र समाज का अस्तित्व नहीं होता। अदालत ने कहा कि हजारों आम लोग विरोध रैली में शामिल हुए और प्रदर्शनकारियों की स्थिति ने सभी बाधाओं और सीमाओं को पार कर दिया। न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के बेटे के आह्वान पर ही सार्वजनिक सड़कों/सड़कों और मुख्य मार्गों पर इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़े थे। आंदोलनकारी और प्रदर्शनकारी न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे थे। यह देखते हुए कि घटना की अगली तारीख से ही विरोध प्रदर्शन लगातार जारी थे, अदालत ने कहा कि अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों को अपना आंदोलन जारी रखने से रोकने के लिए उन्हें निशाना बनाने के बजाय इस मुद्दे को अधिक संवेदनशील तरीके से संभालना चाहिए था।
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