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Budget 2025: वित्त मंत्री सीतारमण के पांच बड़े फैसले, जिसका आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर
Sat, 01 Feb 2025 02:26 PM IST
अभिषेक दीक्षित
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Sat, 01 Feb 2025 02:26 PM IST
सार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज रिकॉर्ड आठवां लगातार बजट पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने किसानों और एमएसएमई सेक्टर के लिए कई अहम एलान किए। वित्त मंत्री ने अपने पिटारे से बिहार के लिए कई अहम योजनाओं का एलान किया है।
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बजट 2025
- फोटो : amarujala.com
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विस्तार
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में बजट 2025 पेश किया। वित्त मंत्री ने इस बजट में कई बड़े ऐलान किया है। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। इसका फायदा युवा वर्ग से लेकर वृद्ध नागरिकों को मिलेगा।
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फैसला नंबर 1
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 12 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए टैक्स स्लैब को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ कुल टैक्स छूट 12,75,000 रुपए हो जाती है।
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फैसला नंबर 2
पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के लगातार 14वें बजट की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपडेटेड टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को 2 साल की मौजूदा सीमा से 4 साल करने का प्रस्ताव किया गया है।
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फैसला नंबर 3
इस बजट में वित्त मंत्री ने कस्टम ड्यूटी पर भी बड़ा फैसला किया है। सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाइयों से कस्टम ड्यूटी हटा दी है। कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों के मरीजों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स को बेसिट ड्यूटी से पूरी तरह छूट वाली दवाओं की सूची में शामिल किया जाएगा। इससे आम लोगों को बहुत फायदा होगा।
फैसला नंबर 4
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में Self Occupied House पर टैक्स राहत की शर्तों में ढील दी गई है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास दो घर हैं और आप दोनों घरों में रहते हैं, तो अब आप दोनों संपत्तियों पर टैक्स लाभ का दावा कर सकते हैं। जबकि पहले टैक्स राहत सिर्फ एक Self Occupied House में ही मिलती थी।
फैसला नंबर 5
इस बजट में वरिष्ठ नागरिकों को लेकर भी बड़ी घोषणा की गई है। वरिष्ठ नागरिकों को अब ज्यादा टैक्स कटौती से लाभ होगा। वित्त मंत्री ने ब्याज इनकम पर कटौती की सीमा 50,000 रुपए से डबल होकर 1 लाख रुपए कर दी गई है।