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रिश्वत लेने का मामला: पूर्व आईआरएस आशुतोष और हथियार सौदागर नंदा सहित तीन को एक-एक वर्ष कैद
Tue, 06 Apr 2021 03:40 AM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Tue, 06 Apr 2021 03:40 AM IST
सार
- नंदा के मामले को कमजोर करने के लिए रिश्वत लेने का मामला
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पटियाला हाउस कोर्ट
- फोटो : social media
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विस्तार
पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी आशुतोष वर्मा, हथियार सौदागर सुरेश नंदा और विपिन शाह को आपराधिक साजिश का दोषी ठहराते हुए एक-एक साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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अदालत ने हालांकि तीनों दोषियों को जमानत दे दी है। वर्मा ने नंदा के खिलाफ रक्षा सौदों की जांच रिपोर्ट को कमजोर करने और सीबीआई जांच में अभियोजन से बचाने के लिए रिश्वत ली थी। अब वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
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विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने 2 अप्रैल को दिए फैसले में तीनों को आपराधिक षड्यंत्र का दोषी ठहराया था। अदालत ने कहा था कि बिना शक साबित हुआ है कि वर्मा ने शाह के इशारे पर नंदा और उनके सहयोगियों के पक्ष में मूल्यांकन रिपोर्ट को हल्का कर दिया।
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वर्मा के वकील पीके दुबे ने कहा कि उनके मुवक्किल को जांच के दौरान 52 दिनों तक जेल में रहना पड़ा व 13 वर्षों से मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
वहीं, नंदा के वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल का पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह सभी अदालती कार्यवाही में शामिल हुए हैं। नंदा दुबई में कई कंपनियों के निदेशक हैं और उनको सजा मिली तो उनके व्यवसाय को नुकसान होगा।