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दिल्ली हाईकोर्ट का कड़ा रुख: केंद्र व आप सरकार से कहा-पिछले लॉकडाउन से नहीं लिया कोई सबक
Mon, 19 Apr 2021 05:35 PM IST
सुरेंद्र जोशी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Mon, 19 Apr 2021 05:35 PM IST
सार
- मंगलवार तक मांगा दोनों सरकारों से हलफनामा
- बेड की उपलब्धता और ऑक्सीजन आपूर्ति पर दें जानकारी
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर सोमवार को केंद्र व आप सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि दोनों सरकारों ने पिछले साल लगाए गए लॉकडाउन से कोई सबक नहीं लिया। उस अनुभव का सबक लिया जाना था।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र तथा आप सरकार को मंगलवार तक एक हलफनामा दाखिल कर यहां कोविड-19 मरीजों के लिए बेड की अस्पताल-वार उपलब्धता बताने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलिंडर की आपूर्ति में कमी के पहलू पर केंद्र से तत्काल आधार पर विचार करने को कहा।
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Both Centre, Delhi govt failed in last year's lockdown; lessons to be learnt: HC on migrant workers crisis
— Press Trust of India (@PTI_News) April 19, 2021
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लैब पर कार्रवाई के आदेश पर रोक
हाईकोर्ट ने कोविड-19 टेस्ट की 24 घंटे में रिपोर्ट नहीं देने वाली लैबोरेटरियों के खिलाफ कार्रवाई के दिल्ली सरकार के आदेश पर भी रोक लगा दी।