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सामूहिक बलात्कार और हत्या मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदला
Mon, 29 Jul 2019 11:34 AM IST
शिल्पा ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: शिल्पा ठाकुर
Updated Mon, 29 Jul 2019 11:34 AM IST
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bombay high court
- फोटो : File Photo
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पुणे बीपीओ सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को दोनों दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। दोषियों पुरुषोत्तम बोराटे और प्रदीप कोकडे को 24 जून को फांसी दी जानी थी लेकिन उच्च न्यायालय ने 21 जून को कहा था कि उनके अगले आदेश तक सजा पर अमल नहीं किया जाएगा।
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Bombay High Court commutes death sentences of two convicts on the ground of unprecedented delay in execution, in rape and murder case of a BPO employee in Pune in 2007. pic.twitter.com/Y7dTY1x9l0
— ANI (@ANI) July 29, 2019विज्ञापन
न्यायमूर्ति बी पी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति स्वप्ना जोशी ने दोषियों द्वारा उनकी मौत की सजा पर रोक लगाने की याचिका को स्वीकार किया। अदालत ने कहा, "उनकी सजा कम कर दी गई है।"
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दोषियों के वकील युग चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि अदालत ने दोनों के जेल में बिताए समय को ध्यान में रखते हुए आदेश में कहा कि उन्हें 35 वर्ष जेल में बिताने होंगे। सुनवाई अदालत ने 2012 में दोनों को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी।