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बॉम्बे हाईकोर्ट: एक फ्लैट वाले को चार कार रखने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए

Sat, 14 Aug 2021 03:04 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, मुंबई।
एजेंसी, मुंबई। Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 14 Aug 2021 03:04 AM IST
सार

  • डेवलपर नई गगनचुंबी इमारतों में नहीं  देते पर्याप्त पार्किंग स्थान
  • हाईकोर्ट ने वाहनों की पार्किंग पर उचित नीति बनाने को कहा

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Bombay High Court says one flat owner should not be allowed to own four cars
बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई

विस्तार

महाराष्ट्र में पार्किंग स्थान के लिए समान नीति नहीं होने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने अधिकारियों से कहा है कि वे ऐसे लोगों को एक से ज्यादा वाहन रखने की इजाजत न दें, जिनके पास पर्याप्त पार्किंग स्थान न हो। कोर्ट ने कहा, सड़कें वाहनों से अटी पड़ी हैं। सड़कों के दोनों ओर 30 फीसदी जमीन पर वाहनों का कब्जा रहता है।

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हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि जिस परिवार का एक फ्लैट हो, अधिकारियों को उसे चार या पांच कार रखने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।
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नवी मुंबई के निवासी संदीप ठाकुर ने जनहित याचिका दायर कर सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें डेवलपरों को पार्किंग स्थान कम करने की अनुमति दी गई है।
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याचिका में कहा गया है कि डेवलपर नई गगनचुंबी इमारतों में पर्याप्त पार्किंग स्थान नहीं देते, मजबूरन निवासियों को हाउसिंग सोसाइटी के बाहर अपने वाहनों को पार्क करना पड़ता है।

पीठ ने सरकार के नियम पर सवाल उठाया कि यदि वाहनों की पार्किंग पर उचित नीति नहीं बनाई गई, तो अराजक स्थिति उत्पन्न होगी।

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