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अनिल देशमुख को झटका: हाईकोर्ट ने 12 नवंबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा , विशेष अदालत के आदेश को किया रद्द

Sun, 07 Nov 2021 12:50 PM IST
संजीव कुमार झा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: संजीव कुमार झा Updated Sun, 07 Nov 2021 12:50 PM IST
सार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजने के विशेष अदालत के आदेश को रद्द करते हुए 12 नवंबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

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Bombay High Court remands Anil Deshmukh to ED custody till November 12
अनिल देशमुख - फोटो : ANI

विस्तार

वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को रविवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, हाईकोर्ट ने देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजने के विशेष अदालत के आदेश को रद्द करते हुए 12 नवंबर तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि शनिवार को पीएमएलए विशेष अदालत ने देशमुख की ईडी की हिरासत और बढ़ाने से इनकार कर दिया था और 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले से देशमुख को निराशा हाथ लगी है।

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 नवंबर को हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देशमुख (71) को ईडी ने एक नवंबर को देर रात 12 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। पूर्व मंत्री ने मामले में ईडी द्वारा जारी किए गए कई समन को छोड़ दिया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पिछले हफ्ते राहत नहीं मिलने के बाद वह सोमवार को एजेंसी के सामने पेश हुए। यहां की एक विशेष अवकाश अदालत ने मंगलवार को उन्हें छह नवंबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था।
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सीबीआई भी शिकंजा कसने की तैयारी में
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक अब सीबीआई भी देशमुख के कस्टडी की मांग करेगी। बता दें कि जांच एजेंसी ने अप्रैल में अनिल देशमुख के खिलाफ करप्शन का मुकदमा दर्ज किया था। वहीं, ईडी ने आरोप लगाया है कि देशमुख ने राज्य का गृह मंत्री रहने के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। बर्खास्त किए गए पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के जरिए मुंबई में विभिन्न बार और रेस्त्रां से 4.70 करोड़ रुपये से अधिक एकत्रित किए।  

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