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कोचर दंपती को झटका: हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, कहा, छुट्टियों के बाद नियमित बेंच में जाएं

Wed, 28 Dec 2022 05:42 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, मुंबई।
एजेंसी, मुंबई। Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 28 Dec 2022 05:42 AM IST
सार

सोमवार को वीडियोकॉन समूह के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार किया है। कोचर दंपती व धूत को 28 दिसंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेजा गया है

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Bombay High court refuses to grant bail to Kochhar couple
बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई

विस्तार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कर्ज फर्जीवाड़े में गिरफ्तार आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर व उनके पति दीपक को राहत देने से इन्कार कर दिया। कोचर दंपती ने सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर उन्हें छुट्टियां के बाद नियमित पीठ के पास जाने का निर्देश दिया। 

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सीबीआई ने इस मामले में सोमवार को वीडियोकॉन समूह के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार किया है। कोचर दंपती व धूत को 28 दिसंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेजा गया है। कोचर दंपती के वकील ने दलील दी कि सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी से पहले कानून के तहत आवश्यक कोई मंजूरी नहीं ली थी। 
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हर दिन एक घंटे वकील की सहायता की अनुमति
हाईकोर्ट ने उन्हें पूछताछ पूरी होने तक हर दिन एक घंटे के लिए अपने वकीलों से सहायता लेने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर सीबीआई धूत के साथ इंसुलिन लेने में मदद करने के लिए एक परिचारक को भी अनुमति देगी। कोचर और धूत को कुर्सी, विशेष बिस्तर, गद्दे, तकिए, तौलिया, कंबल और चादर के लिए अपने खर्चे पर इस्तेमाल की इजाजत भी दी है। इसके अलावा तीनों को घर का खाना भी मिल सकेगा

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