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बॉम्बे हाईकोर्ट: अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को तीन दिन पहले देना होगा नोटिस
Thu, 25 Mar 2021 04:15 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, मुंबई
एजेंसी, मुंबई
Published by: Kuldeep Singh
Updated Thu, 25 Mar 2021 04:15 AM IST
सार
- याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास उनके खिलाफ कोई सुबूत नहीं
- टीआरपी घोटाले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को दिया निर्देश
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बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस को तीन दिन पहले नोटिस देने का निर्देश दिया। जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस मनीष पिटाले की पीठ ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार की उस दलील को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया है कि रिपब्लिक टीवी, एआरजी आउटलायर मीडिया और अन्य टीवी चैनल कर्मियों के खिलाफ जांच 12 सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी।
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टीआरपी घोटाले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को दिया निर्देश
पीठ ने अर्णब गोस्वामी और एआरजी मीडिया की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास उनके खिलाफ कोई सुबूत नहीं है, लेकिन चार्जशीट में संदिग्ध के तौर पर उनका नाम शामिल कर जांच को लंबा खींचा जा रहा है।
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पिछले सोमवार को कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा था कि किसी मामले में आरोपी का नाम लिए बिना जांच को लंबा नहीं खींचा जा सकता है। अगर अर्णब आरोपी है तो उनका नाम चार्जशीट में क्यों नहीं है।
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