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इंडिया टुडे बतौर जुर्माना कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करवाए पांच लाख : हाईकोर्ट

Sat, 24 Oct 2020 05:19 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 24 Oct 2020 05:19 AM IST
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bombay high court orders that India Today deposite five million as penalty court registry
बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंडिया टुडे चैनल चलाने वाले टीवी टुडे नेटवर्क को पांच लाख जुर्माने की रकम हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराने का निर्देश दिया है। दरअसल ब्रॉडकास्ट ऑडिएंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) ने कथित टीआरपी घोटाले के मामले में इंडिया टुडे पर यह यह जुर्माना लगाया था।

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जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने टीवी टुडे नेटवर्क की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया, जिसमें अनुशासनात्मक नियामक संस्था के 31 जुलाई, 2020 के आदेश को चुनौती दी गई थी।
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याचिकाकर्ता के वकील वीरेंद्र तुलजापुरकर ने कोर्ट से अंतरिम राहत की गुहार लगाते हुए बार्क को बलपूर्वक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश देने को कहा। वहीं बार्क के वकील आशीष कामत ने अंतरिम राहत का विरोध किया। इस मामले पर अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी

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