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यस बैंक धोखाधड़ी मामला: अदालत ने वधावन बंधुओं को जमानत दी

Thu, 20 Aug 2020 01:07 PM IST
Tanuja Yadav न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: Tanuja Yadav Updated Thu, 20 Aug 2020 01:07 PM IST
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Bombay High court grants bail to Kapil Wadhawan and Dheeraj Wadhawan on condition of rs one lakh cash bail
कपिल वधावन - फोटो : सोशल मीडिया

बंबई उच्च न्यायालय ने करोड़ों रुपये के यस बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रवर्तकों कपिल वधावन और धीरज वधावन को गुरुवार को जमानत दे दी।

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न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने वधावन बंधुओं को इस आधार पर जमानत दी कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उनके खिलाफ 60 दिन की अवधि में आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाया है।
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अदालत ने दोनों आरोपियों को एक-एक लाख का मुचलका भरने और अपना पासपोर्ट जमा कराने के निर्देश दिए।

जमानत मिलने के बावजूद दोनों भाई फिलहाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी इसी मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है।

आरोपियों ने 60 दिन के नियत वक्त तक ईडी द्वारा आरोप पत्र दाखिल नहीं किए जाने का दावा करते हुए जमानत की मांग की थी।

गौरतलब है कि ईडी ने 15 जुलाई को वधावन, यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदू कपूर, बेटियों रोशनी और रेखा और उनकी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी दुलारेश के जैन एंड एसोसिएट के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

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