{"_id":"60c9e3198ebc3e325d798de9","slug":"bombay-high-court-directs-to-investigate-role-of-sonu-sood-and-congress-mla-in-covid-medicine-purchase","type":"story","status":"publish","title_hn":"बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश: कोविड दवा खरीद में कांग्रेस विधायक और सोनू सूद की भूमिका की जांच हो","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश: कोविड दवा खरीद में कांग्रेस विधायक और सोनू सूद की भूमिका की जांच हो
Wed, 16 Jun 2021 05:10 PM IST
गौरव पाण्डेय
पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Wed, 16 Jun 2021 05:10 PM IST
सार
बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि नागरिकों के लिए कोविड रोधी दवाओं की खरीद व आपूर्ति में स्थानीय कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी तथा अभिनेता सोनू सूद की भूमिका की जांच की जाए। उच्च न्यायालय ने कहा कि इन लोगों ने खुद को एक तरह का मसीहा दिखाया और इस बात की पड़ताल भी नहीं की कि दवाएं नकली तो नहीं हैं और आपूर्ति वैध है या नहीं।
विज्ञापन
sonu sood
- फोटो : instagram/sonu sood
विस्तार
न्यायमूर्ति एसपी देशमुख और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ को महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणि ने बताया था कि महाराष्ट्र सरकार ने चैरिटेबिल ट्रस्ट बीडीआर फाउंडेशन और उसके न्यासियों के खिलाफ सिद्दीकी को रेमडेसिविर दवा की आपूर्ति करने के मामले में मझगांव महानगर अदालत में आपराधिक मामला दर्ज कराया था। इसके बाद अदालत की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को जांच का निर्देश दिया।
विज्ञापन
कुंभकोणि ने कहा कि जीशान सिद्दीकी केवल उन नागरिकों तक दवाएं पहुंचा रहे थे जो उनसे संपर्क कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि सोनू सूद ने गोरेगांव स्थित लाइफलाइन केयर अस्पताल में स्थित दवा की अनेक दुकानों से दवाएं ली थीं। फार्मा कंपनी सिप्ला ने इन फार्मेसियों को रेमडेसिविर की आपूर्ति की थी और इस मामले में अभी जांच चल रही है।
विज्ञापन
वह उच्च न्यायालय के पिछले आदेशों पर जवाब दे रहे थे जिन्हें कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जरूरी दवाओं तथा संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित अनेक मुद्दों पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया गया था।
विज्ञापन