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बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा: पुणे की महिला की मौत को अनावश्यक पब्लिसिटी न दे मीडिया
Sat, 06 Mar 2021 04:04 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, मुंबई।
एजेंसी, मुंबई।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 06 Mar 2021 04:04 AM IST
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बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : पीटीआई
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मीडिया से पुणे की उस महिला की मौत मामले को अनावश्यक पब्लिसिटी न देने को कहा जिसने खुदकुशी कर ली थी और कहा जाता है कि उसके एक व्यक्ति से अवैध संबंध थे। साथ ही मीडिया को हाईकोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा गया है।
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जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस मनीष पिटाले की डिवीजन पीठ ने बृहस्पतिवार को मृतका के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। मृतका के पिता ने बेटी की मौत, और उसके कथित संबंधों पर प्रकाशित समाचार लेखों के खिलाफ याचिका दायर की है।
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मृतका के पिता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शिरीष गुप्ते ने पीठ को बताया कि उनकी बेटी 8 फरवरी को पुणे में अपने फ्लैट की बालकनी से गिर गई थी और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया था।
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घटना के बाद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विभिन्न खबरों में कहा गया कि 23 वर्षीय महिला के एक व्यक्ति से अवैध संबंध थे। ये खबरें अपमानजनक और बदनाम करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता की बेटी के किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ बातचीत की करीब 12 ऑडियो क्लिप राजनीतिक दलों और मीडिया द्वारा फैलाई जा रही हैं।