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Waqf Bill: भाजपा सांसद ने वक्फ बिल का किया स्वागत, कहा- संपत्तियां प्रभावशाली लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं
Sat, 05 Apr 2025 11:29 AM IST
बशु जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: बशु जैन
Updated Sat, 05 Apr 2025 11:29 AM IST
सार
संसद से वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। भाजपा सांसद एटाला राजेंद्र ने कहा कि हैदराबाद में कई सालों से वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा है। वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल प्रभावशाली लोग करते हैं। इससे गरीबों को कोई फायदा नहीं होता है।
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भाजपा सांसद एटाला राजेंद्र।
- फोटो : ANI
विस्तार
संसद से पारित हुए वक्फ बिल को लेकर भाजपा सांसद एटाला राजेंद्र ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि गरीब लोग वक्फ बिल का स्वागत कर रहे हैं। धार्मिक बोर्ड के तहत आने वाली संपत्तियां केवल प्रभावशाली लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। हैदराबाद और आसपास के इलाकों में वक्फ बोर्ड ने कई जगह कब्जे किए हैं।
भाजपा सांसद ने कहा कि हैदराबाद में कई सालों से वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा है। वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल प्रभावशाली लोग करते हैं। इससे गरीबों को कोई फायदा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में बोडुप्पल इलाके में 40-50 साल पहले चार मुस्लिम गांव वाले एक क्षेत्र में रियल एस्टेट की जमीन एक व्यवसायी ने ली थी। उन्होंने बैंक से लोन और अनुमति ली थी। कुछ समय बाद वक्फ बोर्ड ने आकर जमीन का दावा किया। ऐसे लोग कहां जाएंगे? ऐसे कई इलाके हैं? जहां गरीब लोगों के लिए प्रवर्तन की जरूरत है। अब विधेयक पारित होने के बाद अदालत में चल रहे मामलों का भी समाधान हो जाएगा।
ये भी पढ़ें: कांची गचीबौली जमीन विवाद में 'सुप्रीम' आदेश के बाद पुलिस सख्त, भूमि पर लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध
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सांसद मोहम्मद जावेद और ओवैसी ने वक्फ बिल को दी है चुनौती
संसद से पारित हुए वक्फ संशोधन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट से निर्वाचित लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया और इस विधेयक को असांविधानिक करार देने की अपील की। जावेद के अलावा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से चुन कर आने वाले सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस प्रस्तावित कानून को चुनौती दे रहे हैं।
ये भी पढ़ें: योग्य उम्मीदवारों को अलग करने के लिए समिति बनाने का सुझाव, TMC ने तंज कसते हुए किया खारिज
संसद से कब पारित हुए विधेयक
गौरतलब है कि लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 तीन अप्रैल को पारित हुआ। दो अप्रैल को चर्चा की शुरुआत के बाद लगभग 12 घंटे की चर्चा हुई। देर रात विधेयक और इसमें प्रस्तावित संशोधनों पर वोटिंग के बाद लोकसभा से यह विधेयक देर रात 1.56 बजे पारित हुआ। इसके समर्थन में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 वोट डाले गए। अगले दिन यानी चार अप्रैल को राज्यसभा में विधेयक पारित हुआ।
राज्यसभा में तीन अप्रैल को इस विधेयक पर चर्चा की शुरुआत हुई। देर रात 2.32 बजे राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विधेयक पारित होने की घोषणा की। राज्यसभा में इस विधेयक को 128 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि विरोध में 95 वोट डाले गए।
संंबंधित वीडियो
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भाजपा सांसद ने कहा कि हैदराबाद में कई सालों से वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा है। वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल प्रभावशाली लोग करते हैं। इससे गरीबों को कोई फायदा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में बोडुप्पल इलाके में 40-50 साल पहले चार मुस्लिम गांव वाले एक क्षेत्र में रियल एस्टेट की जमीन एक व्यवसायी ने ली थी। उन्होंने बैंक से लोन और अनुमति ली थी। कुछ समय बाद वक्फ बोर्ड ने आकर जमीन का दावा किया। ऐसे लोग कहां जाएंगे? ऐसे कई इलाके हैं? जहां गरीब लोगों के लिए प्रवर्तन की जरूरत है। अब विधेयक पारित होने के बाद अदालत में चल रहे मामलों का भी समाधान हो जाएगा।
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सांसद मोहम्मद जावेद और ओवैसी ने वक्फ बिल को दी है चुनौती
संसद से पारित हुए वक्फ संशोधन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट से निर्वाचित लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया और इस विधेयक को असांविधानिक करार देने की अपील की। जावेद के अलावा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से चुन कर आने वाले सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस प्रस्तावित कानून को चुनौती दे रहे हैं।
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संसद से कब पारित हुए विधेयक
गौरतलब है कि लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 तीन अप्रैल को पारित हुआ। दो अप्रैल को चर्चा की शुरुआत के बाद लगभग 12 घंटे की चर्चा हुई। देर रात विधेयक और इसमें प्रस्तावित संशोधनों पर वोटिंग के बाद लोकसभा से यह विधेयक देर रात 1.56 बजे पारित हुआ। इसके समर्थन में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 वोट डाले गए। अगले दिन यानी चार अप्रैल को राज्यसभा में विधेयक पारित हुआ।
राज्यसभा में तीन अप्रैल को इस विधेयक पर चर्चा की शुरुआत हुई। देर रात 2.32 बजे राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विधेयक पारित होने की घोषणा की। राज्यसभा में इस विधेयक को 128 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि विरोध में 95 वोट डाले गए।
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