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अरुणाचल प्रदेश के भाजपा नेता के बेटे को हत्या मामले में मिली उम्रकैद की सजा

Thu, 06 Jun 2019 12:48 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ईटानगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ईटानगर Published by: Sneha Baluni Updated Thu, 06 Jun 2019 12:48 PM IST
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BJP minister son has been convicted for murder and sentenced to life imprisonment by district court
सांकेतिक तस्वीर

अरुणाचल प्रदेश के भाजपा मंत्री के बेटे को जिला अदालत ने हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी का नाम काजुम बागरा है जो अरुणाचल के उद्योग मंत्री टुमके बागरा का बेटा है। उसे 2017 में एक शख्स की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था।

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पुलिस सूत्रों के अनुसार 26 मार्च 2017 को दोषी काजुम ने केंजुम कामसी नाम के एक शख्स को आलो स्थित पश्चिम सियांग जिला मुख्यालय में होटल वेस्ट के बाहर गोली मार दी थी। पुलिस सूत्रों ने कहा कि दोनों के बीच किसी कॉन्ट्रैक्ट के भुगतान को लेकर विवाद था। हत्या की यह घटना होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। 
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काजुम बागरा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि उसने पहले मामले में आरोपी न होने की दलील दी थी। 2017 में जिस समय यह घटना घटी तब टुमके बागरा अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष थे। बता दें कि भारतीय कानून के अंतर्गत उम्रकैद की न्यूनतम सीमा 14 साल है।
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