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महाराष्ट्र: भाजपा नेता किरीट सोमैया को फिर झटका, खार पुलिस स्टेशन में भी नहीं दर्ज हुई शिकायत

Tue, 26 Apr 2022 02:22 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Tue, 26 Apr 2022 02:22 PM IST
सार

सोमैया ने आरोप लगाया, उनके नाम से एक फर्जी एफआईआर दर्ज की गई है। उस एफआईआर पर उन्होंने हस्ताक्षर भी नहीं किए हैं। मुंबई पुलिस एक झूठी एफआईआर प्रसारित कर रही है। 
 

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BJP leader Kirit Somaiya reaches Khar Police Station to register an FIR against Fake FIR
किरीट सोमैया - फोटो : ANI

विस्तार

भाजपा नेता किरीट सोमैया को खार पुलिस स्टेशन से भी झटका लगा है। यहां भी उनकी शिकायत नहीं दर्ज की गई। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था, 23 अप्रैल को उनके ऊपर हुए हमले के बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन पर भी उनकी एफआईआर नहीं दर्ज की गई थी। 

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सोमैया मंगलवार दोपहर खार पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। यहां पहुंचने से पहले उन्होंने मुंबई पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया था। भाजपा नेता ने कहा था कि बांद्रा पुलिस स्टेशन पर उनकी एफआईआर नहीं दर्ज की गई थी। पुलिस अब जो एफआईआर दिखा रही है, वह फर्जी है। उस एफआईआर पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उस पर मेरे नाम से फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। वह खार पुलिस स्टेशन कथित रूप से झूठी एफआईआर के खिलाफ मामला दर्ज कराने पहुंचे थे। 
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दबाव में दर्ज की गई झूठी एफआईआर
भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा था कि मुंबई पुलिस ने उद्धव ठाकरे और पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के दबाव में मेरे नाम एक झूठी एफआईआर दर्ज कर दी है, उस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं। उस एफआईआर में पुलिस ने लिखा है कि किरीट सोमैया ने ऐसा कहा कि मेरी गाड़ी पर सिर्फ एक पत्थर आया जबकि 70-80 शिवसैनिकों ने मुझ पर हमला किया।
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अब तक चार लोगों की हुई गिरफ्तारी
मुंबई के पूर्व मेयर विश्वनाथ महादेश्वर समेत चार लोगों को सोमवार को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई भाजपा नेता किरीट सोमैया पर हुए एक हमले के संबंध में की गई है। हालांकि, मामले में महादेश्वर को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिल गई है।


राणा दंपती को नहीं मिली राहत
हनुमान चालीसा विवाद मामले में गिरफ्तार चल रहे नवनीत और रवि राणा को फिलहाल मुंबई की सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दोनों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट की ओर से सुनवाई को टाल दिया गया। अब इस मामले में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। दरअसल, राणा दंपती को हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर उठे विवाद के बाद शनिवार को गिरफ्तार किया गया था।राणा दंपती पर आईपीसी की धारा 15A और 353 के साथ-साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज है। सबसे बड़ी धारा 124A यानी राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है। 

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