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Karnataka: सिद्धारमैया के बाद मल्लिकार्जुन खरगे मुश्किल में; लोकायुक्त में दी गई शिकायत; धोखाधड़ी के लगे आरोप

Fri, 27 Sep 2024 03:15 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: काव्या मिश्रा Updated Fri, 27 Sep 2024 03:15 PM IST
सार

भाजपा नेता एनआर रमेश ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। 

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BJP leader files land grabbing charges against company allegedly owned by Congress Mallikarjun Kharge
मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना - फोटो : ANI

विस्तार

कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कानूनी दांव पेंच में फंसते नजर आ रहे हैं। भाजपा नेता रमेश एनआर ने खरगे और अन्य के खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई है।

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यह लगाए गए आरोप
भाजपा नेता एनआर रमेश ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। आरोपों में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, दस्तावेजों की जालसाजी, सरकारी जमीन को अवैध रूप से हासिल करने की साजिश और सरकारी संपत्ति को अवैध रूप से हड़पने में मदद करना शामिल है। 
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पांच एकड़ जमीन के मामले में घोटाला
आरोपों में से एक सरकारी संपत्ति को अवैध रूप से मंजूरी देने से जुड़ा हुआ है। शिकायत में यह भी दावा किया गया कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को संदिग्ध परिस्थितियों में पांच एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। इसे लेकर खरगे, मंत्री प्रियांक एम. खरगे, राहुल एम. खरगे, राधाबाई एम. खरगे, राधाकृष्ण, मंत्री एम. बी. पाटिल और आईएएस अधिकारी डॉ. एस. सेल्वाकुमार का नाम शिकायत में दर्ज किया गया है।

साल 2014 में, बंगलूरू के बीटीएम चौथे स्टेज के दूसरे ब्लॉक में 8,002 वर्ग मीटर (86,133 वर्ग फीट) का सीए प्लॉट, साइट नंबर 05, बंगलूरू विकास प्राधिकरण के माध्यम से आवंटित किया गया था। इसके अतिरिक्त, बंगलूरू में हाई-टेक डिफेंस एंड एयरोस्पेस पार्क के हार्डवेयर सेक्टर में पांच एकड़ सीए जमीन, केआईएडीबी द्वारा 30/05/2024 को सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के राहुल एम. खरगे को आवंटित की गई थी।


सिद्धारमैया पर यह आरोप

यह मामला उन आरोपों से संबंधित है कि सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को मैसूर के एक महंगे इलाके में मुआवजा स्थल आवंटित किया गया था, जिसकी संपत्ति का मूल्य मुडा की ओर से अधिग्रहित की गई उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था। मुडा ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहां मुडा ने एक आवासीय लेआउट विकसित किया थ।



दरअसल, इसी घोटाले में सीएम सिद्धारमैया को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। साथ ही उनके खिलाफ जांच शुरू करने और मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। राज्यपाल के आदेश को सीएम सिद्धारमैया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट से सीएम को बड़ा झटका लगा। अदालत ने सीएम पर केस चलाने की मंजूरी दी। 

 


 

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