फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Bill related to financial fugitives pass from Lok Sabha

नीरव, माल्या जैसे लोगों पर शिकंजा कसने को आर्थिक भगोड़ों से जुड़ा बिल लोकसभा से पास

Fri, 20 Jul 2018 06:07 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 20 Jul 2018 06:07 AM IST
विज्ञापन
Bill related to financial fugitives pass from Lok Sabha

नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे फरार अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए लोकसभा ने बृहस्पतिवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल-2018 को पास कर दिया। इस बिल के पारित होने से बैंकों से धोखाधड़ी कर विदेश फरार हो जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना आसान हो जाएगा। वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को बिल को सदन के पटल पर रखा था। 

विज्ञापन


यह विधेयक अप्रैल में लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा

बिना अदालती कार्रवाई के जब्त हो सकेगी संपत्ति


इस बिल में प्रावधान है कि अगर कोई घोटाला कर देश से बाहर चला जाता है और वापस नहीं लौटता है तो उसकी संपत्ति बिना अदालती कार्रवाई के जब्त की जा सकती है। हालांकि यह प्रावधान 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले पर ही लागू होगा। बिल के मुताबिक, घोटाला कर भागने वालों की संपत्ति बेचकर सबसे पहले कर्ज देने वाले बैंकों को पैसा लौटाया जाएगा। इस तरह के मामलों की सुनवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले की तरह होगी। 
विज्ञापन


गोयल ने कहा कि बिल को सदन में पेश करने से पहले सरकार अप्रैल में अध्यादेश लेकर आई थी। यह उसके कालाधन और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख को दिखाता है। सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर यूपीए सरकार ऐसा बिल क्यों नहीं लाई। विपक्ष ने सरकार से बिल में उन अपराधियों को शामिल करने की मांग की जो पहले ही देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। साथ ही बिल को स्थायी समिति को भी भेजने की मांग की, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया। बिल करीब दो घंटे की लंबी बहस हुई।  

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed