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बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गुजरात सरकार को फटकार, 6 महीने में दें रिपोर्ट

Fri, 24 Nov 2017 11:40 AM IST
amarujala.com: presented by-पूजा मेहरोत्रा
amarujala.com: presented by-पूजा मेहरोत्रा Updated Fri, 24 Nov 2017 11:40 AM IST
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Bilkis Bano gangrape case Supreme Court grants six weeks time to the Gujarat government
bilkis bano
 बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात सरकार को आदेश दिया है कि  छह हफ्ते में सूचना दें कि इस मामले में दोषी ठहराए गए पुलिस वालों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है या नहीं। 
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वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए दो डॉक्टरों और एक आईपीएस समेत चार पुलिस अधिकारियों को राहत देने से इनकार कर दिया था।  इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 12 आरोपियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। 12 आरोपियों को ट्रायल कोर्ट की ओर से उम्र कैद की सजा भी सुनाई  थी।
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गुजरात में 2002 में हुए  गोधरा दंगों के बाद बिलकिस बानो पर हमला किया गया था। हमले के दौरान अहमदाबाद के रंधिकपुर में रहनेवाली बिलकिस बानो के परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी गई थी। बिलकिस बानो उस समय मात्र 19 साल की थी, और 5 माह की गर्भवती थी। उनके साथ गैंगरेप किया गया था।
 
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