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बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गुजरात सरकार को फटकार, 6 महीने में दें रिपोर्ट
amarujala.com: presented by-पूजा मेहरोत्रा
Updated Fri, 24 Nov 2017 11:40 AM IST
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bilkis bano
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बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात सरकार को आदेश दिया है कि छह हफ्ते में सूचना दें कि इस मामले में दोषी ठहराए गए पुलिस वालों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है या नहीं।
वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए दो डॉक्टरों और एक आईपीएस समेत चार पुलिस अधिकारियों को राहत देने से इनकार कर दिया था। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 12 आरोपियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। 12 आरोपियों को ट्रायल कोर्ट की ओर से उम्र कैद की सजा भी सुनाई थी।
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गुजरात में 2002 में हुए गोधरा दंगों के बाद बिलकिस बानो पर हमला किया गया था। हमले के दौरान अहमदाबाद के रंधिकपुर में रहनेवाली बिलकिस बानो के परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी गई थी। बिलकिस बानो उस समय मात्र 19 साल की थी, और 5 माह की गर्भवती थी। उनके साथ गैंगरेप किया गया था।
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वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए दो डॉक्टरों और एक आईपीएस समेत चार पुलिस अधिकारियों को राहत देने से इनकार कर दिया था। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 12 आरोपियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। 12 आरोपियों को ट्रायल कोर्ट की ओर से उम्र कैद की सजा भी सुनाई थी।
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गुजरात में 2002 में हुए गोधरा दंगों के बाद बिलकिस बानो पर हमला किया गया था। हमले के दौरान अहमदाबाद के रंधिकपुर में रहनेवाली बिलकिस बानो के परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी गई थी। बिलकिस बानो उस समय मात्र 19 साल की थी, और 5 माह की गर्भवती थी। उनके साथ गैंगरेप किया गया था।
Bilkis Bano gangrape case: Supreme Court grants six weeks' time to the Gujarat government to apprise it whether any disciplinary action has been initiated against the cops who were convicted in the case
— ANI (@ANI) November 24, 2017