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भीमा कोरेगांव मामला: सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की याचिका पर गौतम नवलखा से मांगा जवाब

Tue, 02 Jun 2020 03:10 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Tue, 02 Jun 2020 03:10 PM IST
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bhima koregaon case Supreme court seek reply from NIA on plea of gautam navalakha
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

उच्चतम न्यायालय ने भीमा कोरेगांव मामले में दिल्ली और मुंबई की विशेष अदालतों की न्यायिक कार्यवाही का रिकार्ड मंगाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की याचिका पर मंगलवार को गौतम नवलखा से जवाब मांगा।

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न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए गौतम नवलखा को नोटिस जारी किया और इस मामले को दो सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
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पीठ ने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता के इस कथन का संज्ञान लिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के बगैर ही निचली अदालत के रिकॉर्ड पेश करने के लिए 27 मई का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि नवलखा की अंतरिम जमानत की याचिका लंबित होने के दौरान ही उन्हें मुंबई ले जाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने ‘अनावश्यक जल्दबाजी’ में कार्रवाई की।

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