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कोलकाता: खागरागढ़ ब्लास्ट मामले में दोषी बांग्लादेशी नागरिक को 29 साल कैद की सजा

Thu, 11 Feb 2021 05:18 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, कोलकाता।
एजेंसी, कोलकाता। Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 11 Feb 2021 05:18 AM IST
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Bangladeshi citizen sentenced to 29 years imprisonment in khagragarh blast case
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत ने वर्ष 2014 में हुए खागरागढ़ धमाके मामले के मुख्य आरोपियों में से एक बांग्लादेशी नागरिक को 29 साल कैद की सजा सुनाई है।

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विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश सुभेंदु समांता ने बुधवार को शेख कौसर को पांच मामलों में पांच-पांच साल और दो मामलों दो-दो साल की सजा सुनाई। अदालत के समक्ष अपराध स्वीकार करने वाले कौसर पर कुल 29 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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एनआईए के वकील श्यामल घोष ने बताया कि कौसर को भारत सरकार के साथ गठबंधन करने वाले किसी भी एशियाई देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए गैरकानूनी गतिविधि (निषेध) अधिनियम (संक्षेप में यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत, विदेशी अधिनियम एवं आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया गया है।
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उन्होंने बताया कि दो अक्तूबर 2014 को हुए धमाके का संबंध जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी) से होने का पता चला था। पश्चिम बंगाल के वर्द्धमान जिले के खागरागढ़ इलाके स्थित किराए के एक मकान में उस समय धमाका हो गया था जब बम एवं विस्फोटक उपकरण बनाए जा रहे थे।

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