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Bengaluru: शराब के नशे में मर्सिडीज सवार ने महिला को कुचला, बाइक सवार को भी मारी टक्कर

Tue, 05 Nov 2024 11:31 AM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: नितिन गौतम Updated Tue, 05 Nov 2024 11:31 AM IST
सार

आरोपी परमेश्वर का बेटा है, जो निजी बस फर्म एल वी ट्रैवल्स के मालिक हैं। संध्या को टक्कर मारने के बाद धनुष ने कथित तौर पर 23 वर्षीय सैयद अरबाज नामक बाइक सवार को भी टक्कर मार दी, जिसमें अरबाज घायल हो गया।

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bangaluru drunk man hit woman by mercedes benz car died arrested
जांच में जुटी पुलिस - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार

कर्नाटक की राजधानी बंगलूरू में शनिवार को एक युवक ने मर्सिडीज कार से सड़क पर महिला को कुचल दिया। इस हादसे में 30 वर्षीय महिला की मौत हो गई। कार सवार ने महिला को कुचलने के बाद एक बाइक सवार को भी टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के वक्त आरोपी शराब के नशे में पाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एक निजी ट्रैवल फर्म के मालिक का बेटा है।   
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क्या है पूरा मामला
पुलिस ने बताया कि शनिवार को शराब के नशे में मर्सिडीज-बेंज कार चला रहे 20 वर्षीय युवक ने एक महिला को कुचल दिया। मृतका की पहचान बसवेश्वर नगर निवासी संध्या ए एस के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी धनुष को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी परमेश्वर का बेटा है, जो निजी बस फर्म एल वी ट्रैवल्स के मालिक हैं। संध्या को टक्कर मारने के बाद धनुष ने कथित तौर पर 23 वर्षीय सैयद अरबाज नामक बाइक सवार को भी टक्कर मार दी, जिसमें अरबाज घायल हो गया।
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खबर के अनुसार, दुर्घटना शनिवार शाम करीब 6.45 बजे बंगलूरू के केंगेरी ट्रैफिक ट्रांजिट मैनेजमेंट सेंटर के पास हुई। पुलिस ने बताया कि संध्या सड़क पार कर रही थी, तभी मर्सिडीज सवार धनुष ने उसे टक्कर मार दी, फिर सैयद अरबाज की बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर भागने की कोशिश की, लेकिन राहगीरों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। घटना के वक्त धनुष शराब के नशे में पाया गया। दुर्घटना के बाद संध्या को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 
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मृतका के परिजनों ने पुलिस पर लगाए आरोप
संध्या के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में देरी की और रविवार की सुबह करीब 3 बजे एफआईआर दर्ज की गई। वहीं पुलिस का कहना है कि आईटी सर्वर डाउन होने की वजह से एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई। पुलिस ने आरोपी धनुष के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 (नशे या शराब के प्रभाव में वाहन चलाना) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 125 (ए) (व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना और चोट पहुंचाना) तथा 281 (तेजी से वाहन चलाना) के तहत मामला दर्ज किया है।
 
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