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Azam Khan bail plea: आजम खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी, अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
Tue, 17 May 2022 12:46 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Tue, 17 May 2022 12:46 PM IST
सार
आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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आजम खान
- फोटो : ani
विस्तार
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी हो गई है। शीर्ष अदालत ने आजम खान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत में कहा कि आजम खान आदतन अपराधी और भू माफिया है। नया मामला फर्जी दस्तावेज से स्कूल को NOC दिलाने का है। केस दर्ज करने वाले अधिकारी को धमकाने का भी मामला है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई, एएस बोपन्ना की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
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दरअसल, पिछले हफ्ते आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आजम को बेल मिलते ही नया केस दर्ज हो जाता है। आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि उनका स्कूल से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि वह इसे नहीं चला रहे हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को लगाई थी फटकार
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पहले आजम खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद HC द्वारा फैसला सुनाने में लंबे समय तक देरी पर नाराजगी व्यक्त की थी और इसे 'न्याय का उपहास' कहा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान को जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करने के एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी।