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मस्जिद इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है? इस सवाल पर फैसले के बाद होगा स्वामी की पूजा वाली याचिका पर फैसला

Wed, 25 Jul 2018 01:59 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 25 Jul 2018 01:59 PM IST
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Ayodhya dispute a petition to worship the lord will be decided later
supreme court

उच्चतम न्यायालय ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी से आज कहा कि वह अयोध्या के विवादित स्थल पर पूजा करने का अधिकार दिलाने की मांग करने वाली अपनी याचिका का उल्लेख, क्या मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है, के सवाल पर शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद करे। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने राम जन्मभूमि - बाबरी मस्जिद विवाद के मुसलमान समूह की याचिका पर अपना फैसला 20 जुलाई को सुरक्षित रख लिया था। 

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अयोध्या मामले के मूल याचिकाकर्ताओं में से एक एम सिद्दीकी ने 1994 के एम इस्माइल फारूकी मामले के इन निष्कर्षों पर आपत्ति जताई थी कि मस्जिद इस्लाम के अनुयायियों द्वारा अदा की जाने वाली नमाज का अभिन्न भाग नहीं है। सिद्दीकी का निधन हो चुका है और उनके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है।
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न्यायमूर्ति खानवीकर और डी चन्द्रचुद भी अयोध्या मामले की खंडपीठ में शामिल हैं उन्होंने स्वामी से मुख्य मामले में फैसले की घोषणा के बाद प्रार्थना करने के अधिकार पर अपनी याचिका की सूची और तत्काल सुनवाई करने के लिए कहा है। स्वामी ने पहले भी अपने अधिकार के प्रवर्तन की मांग करने वाले सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया था।
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स्वामी की याचिका को लेकर ही अयोध्या में संवेदनशील भूमि विवाद का मामला तेजी से आगे बढ़ा था, स्वामी ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके पास भगवान राम के जन्मस्थल पर परेशानी मुक्त प्रार्थना करने का मौलिक अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय के विशेष खंडपीठ में चार सिविल सूट में दिए गए उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कुल 14 अपील दायर की गई हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशीय खंडपीठ ने 2:1 बहुमत वाले निर्णयों में 2010 में आदेश दिया था कि भूमि को तीन पक्षों- सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखरा और राम लल्ला के बीच समान रूप से बांट दिया जाए।


स्वामी ने किया था न्यायालय से अनुरोध
याचिका में समूह ने अनुरोध किया था कि न्यायालय मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है बताने वाले अपने 1994 के फैसले की बड़ी पीठ से समीक्षा कराए। प्रधान न्यायाधीश के अलावा , न्यायमूर्ति ए . एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चन्द्रचूड़ की पीठ ने स्वामी से कहा कि वह इस मामले में फैसला आने के बाद उचित तरीके से अपनी याचिका सूचीबद्ध कराते हुए उस पर जल्दी सुनवाई का अनुरोध करें। स्वामी ने न्यायालय से पूजा करने का अपना अधिकार जल्दी दिलाने का अनुरोध किया था।      
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