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GST लागू होने के बाद न करें ये गलतियां वरना हो सकती है जेल और जुर्माना
amarujala.com- presented by: मनीष कुमार
Updated Sat, 01 Jul 2017 01:08 PM IST
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) देश भर में आधी रात से लागू कर दिया गया है। जीएसटी के ऐलान के साथ ही ये साफ हो गया है कि देशभर में सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा। संसद का सेंट्रल हॉल इस बदलाव का गवाह बना, जहां केंद्र के बड़े मंत्री समेत कई सरकारी अधिकारी मौजूद थे। जीएसटी के लागू होने के बाद अब अगर टैक्स भरने में कटौती या उसमें कोई गड़बड़ी की जाती है, तो लोगों को जेल जाना पड़ सकता है।
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- अगर कोई टैक्स कम भरता है, तो उसे 10 हजार का जुर्माना और बचे हुए टैक्स पर 10 फीसदी टैक्स डेफिसिट भरना होगा।
- अगर कोई टैक्स में कटौती या चोरी करता है तो उसे करीब 5 साल की सजा काटनी पड़ सकती है।
- ab अगर कोई 50 लाख से 2.5 करोड़ रुपये की कर चोरी करता है तो उसे 3 साल की सजा होगी।
- अगर कोई 2.5 करोड़ रुपये से ज्यादा की कर चोरी करता है तो उसे 5 साल की जेल के साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
- टैक्स कर्ता बिल (इन्वॉयस) में हेर-फेर, अधिकारियों को कर से जुड़ी गलत जानाकारी देने पर भी सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है।