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Maharashtra: ठाणे में अवैध होर्डिंग को लेकर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, न्यायमूर्ति ओका की आलोचना के बाद कार्रवाई

Sun, 09 Mar 2025 10:24 PM IST
अभिषेक दीक्षित पीटीआई, ठाणे
पीटीआई, ठाणे Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Sun, 09 Mar 2025 10:24 PM IST
सार

एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि मीरा-भायंदर, वसई-विरार नगर निगम के ‘एंटी-हॉकर’ दस्ते की शिकायत पर शनिवार को राजाराम निनावे नाम के व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जस्टिस ओका ने शनिवार को अवैध होर्डिंग की संस्कृति पर सख्त नाराजगी जाहिर की थी।

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As Justice Oka slams illegal hoardings in Thane district, cops rush to register FIR
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार

ठाणे में अवैध होर्डिंग को लेकर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सुप्रीम कोर्ट के जज अभय ओका के कड़ी आपत्ति जताए जाने के कुछ ही घंटों के अंदर ही पुलिस ने यह कार्रवाई की है। दरअसल, मुंबई के बाहरी इलाके मीरा भायंदर में अवैध होर्डिंग को लेकर जस्टिस ओका ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने अनधिकृत बैनरों के जुड़े मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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राजाराम निनावे नाम के व्यक्ति के खिलाफ मामला
मामले में एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि मीरा-भायंदर, वसई-विरार नगर निगम के ‘एंटी-हॉकर’ दस्ते की शिकायत पर शनिवार को राजाराम निनावे नाम के व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जस्टिस ओका ने शनिवार को अवैध होर्डिंग की संस्कृति पर सख्त नाराजगी जाहिर की थी।
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महाराष्ट्र संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप
जस्टिस ओका ने कहा था कि बंबई उच्च न्यायालय पहले ही आदेश दे चुका है कि इन्हें लगाने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है। इसके कुछ घंटों बाद काशीगांव पुलिस ने अदालत भवन के उद्घाटन से संबंधित अवैध होर्डिंग लगाने के लिए निनावे पर मामला दर्ज किया। अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम के तहत उसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं।

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