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आर्यन खान ड्रग केस: मोहित कंबोज ने नवाब मलिक के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया

Sun, 31 Oct 2021 03:24 AM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: देव कश्यप Updated Sun, 31 Oct 2021 03:24 AM IST
सार

भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मोहित कंबोज ने इससे पहले नौ अक्तूबर को मलिक को नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने मंत्री से मानहानिकारक बयान देने से बचने के लिए कहा था।

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Aryan Khan drug case Mohit Kamboj files Rs 100-crore defamation suit against Nawab Malik
महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक - फोटो : ANI

विस्तार

महाराष्ट्र के भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मोहित कंबोज ने शनिवार को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। साथ ही, उन्होंने नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराया है। 

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मोहित कंबोज ने क्रूज शिप ड्रग्स मामले में अपने और परिवार के सदस्यों के खिलाफ कथित तौर पर झूठे आरोप लगाने के लिए महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
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जब से अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था, तब से मलिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और इसके जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर हमले शुरू करने के लिए नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने कंबोज समेत अन्य पर भी कई तरह के आरोप लगाए हैं।

कंबोज ने इससे पहले नौ अक्तूबर को मलिक को नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने मंत्री से मानहानिकारक बयान देने से बचने को कहा था। हालांकि, मलिक ने पीछे हटने के बजाय 11 अक्तूबर को कुछ समाचार चैनलों पर आरोपों को दोहराया। उसी दिन, कंबोज ने मलिक को एक और नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने जो कहा है उसे साबित करें या फिर इस तरह के दावे करना बंद कर दें।

26 अक्तूबर को, कंबोज ने मझगांव में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक शिकायत दर्ज की, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 190 के तहत प्रक्रिया जारी करने का आदेश देने की मांग की गई।

उन्होंने इस मुकदमे के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, जिसके माध्यम से उन्होंने एक आदेश और डिक्री की मांग की, जिसमें कहा गया कि मलिक ने ऐसे काम किए जो दीवानी अपकृत्य हैं और कंबोज के नाम और प्रतिष्ठा के लिए मान हानिकारक हैं। याचिका में मलिक को इस तरह के कृत्य करने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई है और मौद्रिक मुआवजे / हर्जाने के लिए एक डिक्री की भी मांग की गई है।


कंबोज की याचिका में भारतीय जनता युवा मोर्चा में उनके राजनीतिक संबंधों और कद का जिक्र किया गया और कहा गया कि वह कारोबार में लगे हुए हैं। इसमें कहा गया है कि मलिक द्वारा लगाए गए आरोप दुर्भावनापूर्ण हैं।

नवाब मलिक ने आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद आरोप लगाया था कि दो अक्तूबर को क्रूज से आठ के बजाय 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था। तीन लोगों को बाद में किसी भाजपा नेता का फोन आने के बाद छोड़ दिया गया। उनके अनुसार, छोड़े गए लोगों में भाजपा नेता मोहित कंबोज का साला भी था। मलिक ने मोहित का नाम न लेते हुए उन पर इशारों में कई आरोप लगाए थे। 

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