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2014 लोकसभा चुनाव रैली मामले में अरविंद केजरीवाल समेत सात अन्य बरी
भाषा, मुंबई
Updated Fri, 28 Sep 2018 05:03 PM IST
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2014 में लोकसभा चुनाव से पहले कथित रूप से पुलिस से जरूरी मंजूरी लिए बिना राजनीतिक रैली करने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सात अन्य लोगों को शहर की एक अदालत ने बरी कर दिया।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, कार्यकर्ता मेधा पाटेकर व मीरा सान्याल आदि के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने बिना मंजूरी सार्वजनिक रैली आयोजित करने को लेकर विभिन्न प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया था। उत्तर पूर्व मुंबई के मानखुर्द इलाके में आप उम्मीदवारों मीरा सन्याल और मेधा पाटकर के चुनाव प्रचार के तहत उक्त रैली का आयोजन किया गया था। इसे लेकर मार्च 2014 में उपनगरीय मानखुर्द पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी।
मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि रैली अनिर्धारित थी और बिना यातायात पुलिस से मंजूरी लिए इसका आयोजन किया गया था।
इस मामले में शुक्रवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीके देशपांडे ने अरविंद केजरीवाल और अन्य को बरी कर दिया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि पुलिस आरोपि लोगों को रैली के लिए मनाही लिखित रूप में देने में नाकाम रही थी। अदालत में अरवंद केजरीवाल, मीरा सान्याल व अन्य आरोपित अदालत में मौजूद रहे, जबकि मेधा पाटेकर अनुपस्थित रहीं।
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आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, कार्यकर्ता मेधा पाटेकर व मीरा सान्याल आदि के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने बिना मंजूरी सार्वजनिक रैली आयोजित करने को लेकर विभिन्न प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया था। उत्तर पूर्व मुंबई के मानखुर्द इलाके में आप उम्मीदवारों मीरा सन्याल और मेधा पाटकर के चुनाव प्रचार के तहत उक्त रैली का आयोजन किया गया था। इसे लेकर मार्च 2014 में उपनगरीय मानखुर्द पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी।
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मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि रैली अनिर्धारित थी और बिना यातायात पुलिस से मंजूरी लिए इसका आयोजन किया गया था।
इस मामले में शुक्रवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीके देशपांडे ने अरविंद केजरीवाल और अन्य को बरी कर दिया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि पुलिस आरोपि लोगों को रैली के लिए मनाही लिखित रूप में देने में नाकाम रही थी। अदालत में अरवंद केजरीवाल, मीरा सान्याल व अन्य आरोपित अदालत में मौजूद रहे, जबकि मेधा पाटेकर अनुपस्थित रहीं।
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