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सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद अर्नब ने सत्र अदालत से जमानत याचिका वापस ली

Fri, 13 Nov 2020 02:00 AM IST
दीप्ति मिश्रा पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई Published by: दीप्ति मिश्रा Updated Fri, 13 Nov 2020 02:00 AM IST
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Arnab Goswami withdraws bail plea from sessions court after relief from Supreme Court
अर्नब गोस्वामी (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook

उच्चतम न्यायालय से रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तारी के आठ दिन बाद जमानत मिल गई। इसके बाद अर्नब गोस्वामी ने एक इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के मामले में रायगढ़ जिले में अलीबाग की सत्र अदालत से अपनी जमानत याचिका गुरुवार को वापस ले ली।

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रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक को चार नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा बुधवार को अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद उन्हें तलोजा जेल से रिहा कर दिया गया। अर्नब को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। न्यायालय ने मामले में दो अन्य आरोपियों को भी अंतरिम जमानत दे दी थी।
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गोस्वामी ने अलीबाग में सत्र अदालत के समक्ष सोमवार को नियमित जमानत याचिका दायर की थी। आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने का मामला अलीबाग में ही दर्ज है। बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को अर्नब को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने राहत के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। गोस्वामी के वकील गौरव पारकर ने कहा, ''हमने सत्र अदालत से जमानत याचिका वापस ले ली है।''
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पुलिस हिरासत में भेजने को लेकर सुनवाई 23 को 
बहरहाल, गुरुवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरजी मालेशेट्टी ने अलीबाग पुलिस द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई 23 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। पुलिस ने गोस्वामी और अन्य आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार किए जाने और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने के स्थानीय मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी थी।

सत्र अदालत 23 नवंबर को मामले में दो अन्य आरोपियों फिरोज शेख और नीतीश सारदा द्वारा दाखिल नियमित जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी। आरोपियों के वकीलों ने सत्र अदालत से कहा कि तीनों को पहले ही अंतरिम जमानत मिल गई है, इसलिए पुनरीक्षण याचिका निरर्थक है। इस पर अभियोजन ने कहा कि अदालत पुनरीक्षण याचिका पर अब भी आदेश जारी कर सकती है।

पुलिस ने अपनी याचिका में सत्र अदालत से तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में भेजने का अनुरोध किया है।

अर्नब की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली 
आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को भले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन महिला पुलिसकर्मी पर कथित रूप से हमला करने के एक अन्य मामले में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अर्नब की ओर से दाखिल अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। मुंबई की सत्र अदालत याचिका पर 23 नवंबर को सुनवाई करेगी।


अर्नब और उनकी पत्नी सम्याब्रता रे गोस्वामी ने बुधवार को मुंबई की सत्र अदालत में इस मामले में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। अर्नब और उनकी पत्नी के खिलाफ एक महिला पुलिसकर्मी के साथ कथित रूप से धक्कामुक्की करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है।

अर्नब के वकील श्याम कल्याणकर ने बताया कि अंतरिम जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होनी थी, जो 23 नवंबर तक टल गई। हम सुप्रीम कोर्ट के बुधवार के आदेश की प्रति का इंतजार कर रहे हैं। सर्वोच्च अदालत ने अर्नब को इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की आत्महत्या मामले में बुधवार को जमानत दे दी थी। मुंबई पुलिस ने चार नवंबर को अर्नब को गिरफ्तार किया था। 

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