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Hindi News ›   India News ›   Anil Deshmukh son Salil granted bail in Money laundering case

Money laundering case: मुंबई कोर्ट में पेश हुए अनिल देशमुख के बेटे सलिल, मिली जमानत

Tue, 01 Nov 2022 06:13 PM IST
Jeet Kumar पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई Published by: Jeet Kumar Updated Tue, 01 Nov 2022 06:13 PM IST
सार

ईडी ने यह भी कहा कि सलिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो बार तलब किया था लेकिन वह कभी पेश नहीं हुए। 

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Anil Deshmukh son Salil granted bail in Money laundering case
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : istock

विस्तार

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख को अदालत में पेश होने के बाद उन्हें जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय सलिल के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट) जमा की थी। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से संबंधित सुनवाई के लिए नामित एक विशेष अदालत ने फरवरी में सलिल देशमुख को एक समन जारी किया था। 

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मंगलवार को अदालत में पेश होने के बाद सलिल देशमुख ने अपने वकील अनिकेत निकम के माध्यम से एक अर्जी दाखिल कर अदालत से उनकी पेशी स्वीकार करने और उन्हें जमानत देने का अनुरोध किया। कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार करते हुए जमानत दे दी। आवेदन में कहा गया है कि सलिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोप बिल्कुल निराधार थे।
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अदालत ने फरवरी में समन किया था लेकिन वह अब पेश हो रहे हैं 
आगे अर्जी में कहा कि सलिल देशमुख को इस मामले में ईडी ने आज तक कभी गिरफ्तार नहीं किया और उन्होंने जांच में सहयोग किया है। ईडी ने सलिल देशमुख की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने दो बार तलब किया था लेकिन वह कभी पेश नहीं हुए। ईडी ने यह भी कहा कि सलिल देशमुख को अदालत ने फरवरी में समन किया था लेकिन वह अब पेश हो रहे हैं 
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देशमुख पर वसूली का आरोप
ईडी ने कहा कि वह न तो एजेंसी का सम्मान करते हैं, न ही उनके मन में अदालत के प्रति सम्मान है, इसलिए अर्जी को खारिज किया जा सकता है। गौरतलब है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर वसूली का आरोप लगाया था जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है। सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है।

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