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Angadia Extortion Case: निलंबित डीसीपी सौरभ त्रिपाठी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी राहत, मिली अग्रिम जमानत
Tue, 15 Nov 2022 01:19 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Tue, 15 Nov 2022 01:19 PM IST
सार
कोर्ट में पेश सरकारी वकील ने बताया कि जबरन वसूली के मामले में चल रही जांच में निलंबित डीसीपी सौरभ त्रिपाठी सहयोग कर रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दी।
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Bombay High Court
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विस्तार
मुंबई के अंगड़िया जबरन वसूली मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस के निलंबित डीसीपी सौरभ त्रिपाठी को राहत दी है। कोर्ट ने उनकी याचिका को मंजूर करते हुए अग्रिम जमानत दे दी है। बता दें, त्रिपाठी पिछले 6 महीने से फरार चल रहे थे।
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दरअसल, कोर्ट में पेश सरकारी वकील ने बताया कि जबरन वसूली के मामले में चल रही जांच में निलंबित डीसीपी सौरभ त्रिपाठी सहयोग कर रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दी।
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इसी साल मार्च में मुंबई क्राइम ब्रांच ने जबरन वसूली के मामले में पुलिस इंस्पेक्टर ओम वांगटे को गिरफ्तार किया था। लोकमान्य तिलक मार्ग थाने के इंस्पेक्टर वांगटे पर अंगड़िया से रंगदारी वसूलने का आरोप था। इसी के साथ वांगटे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली थी। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट (सीआईयू) ने 19 फरवरी को पीआई नितिन कदम और पीएसआई समाधान जामदादे को गिरफ्तार किया था।
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मार्च में ही अंगड़िया वसूली मामले में मुंबई के वांछित डीसीपी सौरभ त्रिपाठी की हवाला की रकम लेने के आरोप में लखनऊ में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। मुंबई पुलिस की एक टीम ने यह गिरफ्तारी की थी। मुंबई पुलिस ने बताया कि पुलिस उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी इस मामले में आरोपी हैं। पता चला था कि उसकी हवाला की रकम यूपी के लखनऊ में किसी ने ली है।