{"_id":"654092678a25a79e2e045056","slug":"andhra-pradesh-tdp-chandrababu-naidu-gets-relief-in-skill-development-scam-case-as-high-court-grants-interim-b-2023-10-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Andhra: 52 दिनों से जेल में बंद चंद्रबाबू नायडू को मिली जमानत, कौशल विकास घोटाला केस में हाईकोर्ट ने दी राहत","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Andhra: 52 दिनों से जेल में बंद चंद्रबाबू नायडू को मिली जमानत, कौशल विकास घोटाला केस में हाईकोर्ट ने दी राहत
Tue, 31 Oct 2023 12:20 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Tue, 31 Oct 2023 12:20 PM IST
सार
राजमुंदरी जेल से बाहर निकलते ही आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने कहा कि जब मैं मुसीबत में था तो आप सभी सड़कों पर आए और मेरे लिए प्रार्थना की। मैं न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि तेलंगाना और दुनिया भर में मुझे दिए गए स्नेह को कभी नहीं भूलूंगा।
विज्ञापन
Chandrababu Naidu
- फोटो : ANI
विस्तार
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी। उच्च न्यायालय के वकील सुनकारा कृष्णमूर्ति ने यह जानकारी दी। बताया गया है कि नायडू की ओर से पेश हुए वकीलों ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है। इसके बाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत दी।
हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, चंद्रबाबू नायडू को 24 नवंबर तक के लिए जमानत दी गई है। उन्हें 24 नवंबर को सरेंडर करने के लिए कहा गया है। कोर्ट 10 नवंबर को उनकी मुख्य जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने उन्हें अस्पताल जाने के अलावा किसी भी अन्य तरह के कार्यक्रम में न जाने का आदेश दिया है। उन्हें खास तौर पर मीडिया और राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने के लिए कहा गया है।
विज्ञापन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने वर्ष 2018 में इस घोटाले की शिकायत की थी। मौजूदा सरकार की जांच से पहले जीएसटी इंटेलिजेंस विंग और आयकर विभाग भी घोटाले की जांच कर रहे थे।
राजमुंदरी जेल से बाहर आए नायडू
राजमुंदरी जेल से बाहर निकलते ही आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने कहा कि जब मैं मुसीबत में था तो आप सभी सड़कों पर आए और मेरे लिए प्रार्थना की। मैं न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि तेलंगाना और दुनिया भर में मुझे दिए गए स्नेह को कभी नहीं भूलूंगा।
विज्ञापन
हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, चंद्रबाबू नायडू को 24 नवंबर तक के लिए जमानत दी गई है। उन्हें 24 नवंबर को सरेंडर करने के लिए कहा गया है। कोर्ट 10 नवंबर को उनकी मुख्य जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने उन्हें अस्पताल जाने के अलावा किसी भी अन्य तरह के कार्यक्रम में न जाने का आदेश दिया है। उन्हें खास तौर पर मीडिया और राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने के लिए कहा गया है।
विज्ञापन
गौरतलब है कि चंद्रबाबू नायडू को 371 करोड़ रुपये के कौशल विकास घोटाले में नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। राज्य के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने उन्हें नौ सितंबर को सुबह करीब छह बजे ज्ञानपुरम में बस में सोते वक्त गिरफ्तार किया था। सीआईडी का दावा है कि नायडू के ही नेतृत्व में मुखौटा कंपनियों के जरिये सरकारी धन को निजी संस्थाओं में हस्तांतरित करने की साजिश रची गई।
विज्ञापन
राजमुंदरी जेल से बाहर आए नायडू
राजमुंदरी जेल से बाहर निकलते ही आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने कहा कि जब मैं मुसीबत में था तो आप सभी सड़कों पर आए और मेरे लिए प्रार्थना की। मैं न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि तेलंगाना और दुनिया भर में मुझे दिए गए स्नेह को कभी नहीं भूलूंगा।