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राजद्रोह का मामला: खारिज हुई वाईएसआर कांग्रेस के बागी सांसद की जमानत याचिका

Sat, 15 May 2021 10:29 PM IST
गौरव पाण्डेय पीटीआई, अमरावती
पीटीआई, अमरावती Published by: गौरव पाण्डेय Updated Sat, 15 May 2021 10:29 PM IST
सार

नरसापुरम लोकसभा सीट से सांसद राजू ने करीब एक साल पहले वाईएसआर कांग्रेस से बगावत कर दी थी। वहीं, कई महीनों से वह मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की सरकार के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। इसके साथ ही बीते कुछ दिनों से वह कोविड-19 संकट के ‘कुप्रबंधन’ को लेकर राज्य सरकार के कदमों की लगातार आलोचना कर रहे हैं।
 

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Andhra Pradesh High Court rejects bail plea of YSR Congress rebel MP Raghu Rama Krishna Raju
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल

विस्तार

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने वाईएसआर कांग्रेस के गिरफ्तार बागी सांसद के रघु रामकृष्ण राजू की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। दूसरी ओर राजू के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले में अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) ने उनसे कई घंटे तक पूछताछ की। सीआईडी ने रघु रामकृष्ण राजू को राजद्रोह समेत विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया है।

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उल्लेखनीय है कि इस मामले में दो मीडिया घराने और 'अन्य' भी आरोपी के रूप में नामजद हैं।

प्राथमिकी के अनुसार उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, 153ए , 505, 120बी के तहत मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने 14 मई को मंगलागिरि में यह मामला दर्ज किया था। सीआईडी के सूत्रों ने बताया कि रघु रामकृष्ण राजू से शुक्रवार रात और शनिवार सुबह कई घंटे पूछताछ की गई। उनकी जमानत याचिका उच्च न्यायालय में लंबित थी।
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अदालत ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह फिलहाल इस पर सुनवाई नहीं कर सकती और याचिकाकर्ता को संबंधित निचली अदालत का रुख करना चाहिए। सीआईडी के अनुसार राजू पर आरोप है कि वह नफरत फैलाने वाले भाषणों से समुदायों में द्वेष फैलाने और सरकार के खिलाफ असंतोष को बढ़ावा देने के कृत्य में शामिल हैं।
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हैदराबाद स्थित आवास में सांसद जब अपना जन्मदिन मना रहे थे तभी सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इसे लेकर राजू के बेटे भरत ने आरोप लगाते हुए कहा था, 'सीआईडी के करीब 30 लोग हमारे घर आए और बिना वारंट के मेरे पिता को जबरन लेकर गए। यहां तक कि उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों को भी धक्का दिया। उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया था।'


बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर बागी सांसद रघु रामकृष्ण राजू की सुरक्षा केंद्रीय रिजर्व बल (सीआरपीएफ)कर रहा है और आरोप है कि केंद्रीय बल ने सीआईडी के अधिकारियों को राजू को हिरासत में लेने से रोका था। हालांकि बाद में मामला केंद्रीय बल के शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचा और सीआईडी को कार्रवाई करने की अनुमति मिली।
 

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